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भारतीय रिज़र्व बैंक ने "भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - ऋण सुविधा) संशोधन निदेश, 2026" के मसौदे पर टिप्पणियाँ आमंत्रित की

6 अगस्त 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक ने "भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - ऋण सुविधा)
संशोधन निदेश, 2026" के मसौदे पर टिप्पणियाँ आमंत्रित की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज "भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - ऋण सुविधा) संशोधन निदेश, 2026" का मसौदा जारी किया है। संशोधन निदेशों के मसौदे पर विनियमित संस्थाओं और अन्य इच्छुक हितधारकों से 28 अगस्त 2026 तक टिप्पणियाँ / प्रतिक्रिया आमंत्रित किए जाते हैं।

उक्त संशोधन निदेशों के मसौदे पर प्रतिक्रिया ‘कनेक्ट 2 रेगुलेट’ के माध्यम से या ईमेल द्वारा विषय पंक्ति "भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - ऋण सुविधा) संशोधन निदेश, 2026" के मसौदे पर प्रतिक्रिया" के साथ प्रस्तुत की जा सकती है।

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/825


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