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बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – “द सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड”, सूरी, पश्चिम बंगाल – अवधि बढ़ाना

22 अक्तूबर 2026

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – “द सूरी
फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड”, सूरी, पश्चिम बंगाल – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S2574/12-07-005/2022-23 द्वारा “द सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” सूरी, पश्चिम बंगाल को 22 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिन्हें अन्तिम बार दिनांक 14 जुलाई 2026 के निदेश सं. DOR.MON/D-25/12.29.046/2026-27 द्वारा 22 अक्तूबर 2026 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 22 अक्तूबर 2026 को कारोबार की समाप्ति से और आगे बढ़ाया जाए।

2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश की अवधि को 22 अक्तूबर 2026 को कारोबार की समाप्ति से 22 जनवरी 2027 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन माह के लिए बढ़ाता है और ये निदेश समीक्षाधीन होंगे।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त अवधि बढ़ाए जाने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

4. संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्तें यथावत् रहेंगी।

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/1367


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