भारिबैं/डीओआर/2021-22/85
डीओआर.एसटीआर.आरईसी.53/21.04.177/2021-22
24 सितंबर 2021
(05 दिसंबर 2022 को अद्यतन)
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित किन्तु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर);
सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (नाबार्ड, एनएचबी, एक्जिम बैंक और सिडबी);
आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)
मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2021
कृपया विभिन्न हितधारकों की प्रतिपुष्टियाँ प्राप्त करने के लिए 8 जून 2020 को जारी मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए मसौदा ढांचे का संदर्भ ग्रहण करें।
2. प्राप्त प्रतिपुष्टियों की समीक्षा के आधार पर रिज़र्व बैंक ने मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2021 जारी किया है, जो संलग्न है। ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35 ए, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 का अध्याय III बी; और राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 30 ए, 32 और 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं ।
3. ये निदेश मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित मौजूदा निदेशों के स्थान पर तत्काल प्रभाव में लागू होंगे । ऋण देने वाली सभी संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि वे इन निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
भवदीय,
(मनोरंजन मिश्र)
मुख्य महाप्रबंधक |