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मास्टर निदेशों

“भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2016 से सभी विनियामकीय मामलों पर मास्टर निदेश जारी करना शुरू किया है। मास्टर निदेशों में रिज़र्व बैंक बैंकिंग मुद्दों और विदेशी विनिमय लेनदेनों सहित विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत नियमों और विनियमों पर अनुदेश समेकित करता है। मास्टर निदेश जारी करने की प्रक्रिया में प्रत्येक विषय के लिए एक मास्टर निदेश जारी करना शामिल है जिसमें उस विषय पर सभी अनुदेशों को कवर किया जाता है। वर्ष के दौरान नियमों, विनियमनों या नीति में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना परिपत्रों/प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से दी जाती है। मास्टर निदेशों को उचित रूप से और नियमों/विनियमों में किसी प्रकार का बदलाव होने या नीति में किसी प्रकार का बदलाव होने के साथ ही अद्यतन किया जाएगा। सभी प्रकार के परिवर्तनों को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध मास्टर निदेशों में दर्शाया जाएगा और इसके साथ परिवर्तन होने वाली तारीख भी दर्शाई जाएगी। मास्टर निदेशों के जारी होने के बाद बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के माध्यम से नियमों और विनियमों के स्पष्टीकरणों को समझने में आसान भाषा में जारी किया जाएगा जहां आवश्यक होगा। विभिन्न विषयों पर जारी मौजूदा मास्टर परिपत्र उस विषय पर मास्टर निदेश के जारी होने के साथ ही वापस लिए माने जाएंगे।”
जुलाई 30, 2024
गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए साइबर आघात-सहनीयता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर दिशानिदेश
फरवरी 29, 2024
मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक (भारत बिल भुगतान प्रणाली) दिशानिदेश, 2024
अगस्त 27, 2021
पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई) पर मास्टर निदेश (23 फरवरी, 2024 को संशोधित किया गया)
अक्तूबर 11, 2017
पूर्वदत्त भुगतान लिखतों के निर्गमन एवं परिचालन से संबंधित मास्टर निदेश (28 फरवरी 2020 को यथा संशोधित)
जनवरी 19, 2017
भुगतान प्रणालियों हेतु अभिगम कसौटियों पर मास्टर निदेश

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