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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खाते

(19 नवंबर 2020)

नोट: (ए) चूंकि एस.एन.आर.आर. खाते को भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा व्यापार, विदेशी निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधार, आदि में निर्दिष्ट लेनदेन हेतु परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आवक/ जावक विप्रेषण के बदले उपयोग करने की अनुमति दी गई है, अतः निवासी या अनिवासी के साथ किए जाने वाले प्रत्येक लेनदेन के लिए प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैंकों द्वारा प्रतिपक्ष की पहचान सुनिश्चित करने हेतु उचित सावधानी बरती जाने की आवश्यकता है। एडी बैंकों द्वारा बरती जाने वाली ऐसी कुछ सावधानियों को नीचे ‘अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों’ में सूचीबद्ध किया गया है। दिशानिर्देशों के अनुसार एस.एन.आर.आर. लेनदेन के उपयोग और ऐसे लेनदेन की पहचान सुनिश्चित करना एडी बैंकों का दायित्व है।

(बी) इस ‘एफएक्यू’ के प्रावधान एफपीआई, एफवीसीआई और डिपॉजिटरी रसीद / एफसीसीबी परिवर्तन खातों के एसएनआरआर खातों पर लागू नहीं होंगे, जो किसी अभिरक्षक संस्था द्वारा संचालित होते हैं तथा ‘जमा और खातों पर मास्टर निदेश’ के भाग-II के पैरा 7.1 (i) के अंतर्गत आते हैं।

प्रश्न 1. एसएनआरआर खाते के माध्यम से किए जाने वाले लेनदेन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?

उत्तर:

ए. एसएनआरआर खातों से डेबिट कर के किए जाने वाले भुगतान: भारत में निवासी व्यक्ति के पक्ष में एसएनआरआर खाते से डेबिट करते हुए आईएनआर में भुगतान करने संबंधी मामलों में एडी बैंक यह सुनिश्चित करे कि लेनदेन को एसएनआरआर लेनदेन (उद्देश्य कोड और देश के ब्योरे सहित, यदि लागू हो) के रूप में चिन्हित किया गया है और उसे प्रापक बैंक को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अथवा मैन्युअल तरीके से सूचित किया गया है।

बी. एसएनआरआर खातों में क्रेडिट हेतु प्राप्त भुगतान: एसएनआरआर खाता रखने वाला एडी बैंक यह सुनिश्चित करे कि एसएनआरआर खाते में क्रेडिट हेतु प्राप्त किसी भी घरेलू आवक विप्रेषण की उपर्युक्त पैराग्राफ (ए) के अनुसार एसएनआरआर लेनदेन के रूप में पुष्टि की गई हो।

सी. एडी बैंक एसएनआरआर खातों से जुड़े ऐसे सभी लेनदेन के संबंध में फेमा अथवा उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों या उसके अंतर्गत जारी निदेशों में निहित विभिन्न फेमा प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

प्रश्न 2. व्यापारिक लेनदेन के लिए फेमा संबंधी प्रावधानों के अनुपालन का दायित्व किस पर होगा?

उत्तर:

ए. एसएनआरआर खाते में डेबिट के लिए (घरेलू स्तर पर आगे क्रेडिट के लिए)

पारदेशीय क्रेता के एसएनआरआर खाते में डेबिट के जरिये किसी भारतीय पक्ष द्वारा निर्यात आय प्राप्त करने के मामले में:

  • निर्यात भुगतान प्राप्ति संबंधी किसी भी आवक विप्रेषण के मामले में, निर्यात दस्तावेज रखने वाला एडी बैंक फेमा के तहत निर्धारित सभी निर्यात संबंधी नियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

  • एसएनआरआर खाता रखने वाला एडी बैंक अपने विदेशी ग्राहक के ब्योरे रखने और संबंधित फेमा प्रावधानों के अनुपालन की समुचित सावधानी बरतने के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अलावा, भारतीय निर्यातक के एडी बैंक (लाभार्थी के बैंक) को निधियों का अंतरण करते समय वह केवाईसी संबंधी सम्पूर्ण ब्योरा, जैसे: खाताधारक का ब्योरा (नाम, पता, देश आदि), विप्रेषण का उद्देश्य, विप्रेषित की जा रही राशि और उसकी करेंसी की जानकारी , लाभार्थी का नाम व खाता संख्या आदि की जानकारी प्रदान करें, ताकि आगे उक्त प्रेषण के संबंध में ईडीपीएमएस में प्रविष्टियां बंद करने में सहूलियत हो।

बी. एसएनआरआर खाते में क्रेडिट करने के लिए (घरेलू खाते से प्राप्त)

किसी भारतीय पक्ष द्वारा आयात के लिए भुगतान हेतु पारदेशीय विक्रेता के एसएनआरआर खाते में क्रेडिट के माध्यम में:

  • आयात भुगतान संबंधी किसी भी जावक विप्रेषण के मामले में, आयात दस्तावेज रखने वाला एडी बैंक फेमा के तहत आयात संबंधी सभी निर्धारित नियमों/विनियमों/ दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

  • वह अपने पारदेशीय ग्राहक का एसएनआरआर खाता रखने वाले एडी बैंक को आयातक से संबंधित सभी आवश्यक ब्योरे भी प्रेषित करेगा।

सी. इसी प्रकार, बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार ऋण, विदेशी निवेश, आदि के मामले में, निवासी ग्राहक के खाते रखने वाले नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक फेमा प्रावधानों जिसमें एफआईआरसी जारी करना, जहां भी लागू हो, का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे, , यह उसी तरीके से करना होगा जैसे किसी आवक विप्रेषण के तहत मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त निधियों के मामलों में किया जाता है। इसके अलावा, लेनदेन में शामिल बैंक ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया के समान ही लेनदेन के ब्योरे साझा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

प्रश्न 3. क्या निधियों को प्रेषित करने वाले बैंक द्वारा ए-2 रिपोर्टिंग की जानी अपेक्षित है?

उत्तर: हां, घरेलू भारतीय पक्ष द्वारा कोई अंतर्निहित लेनदेन करते समय, जिसके लिए विदेशों में विप्रेषण के लिए ए-2 रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वही प्रक्रिया एसएनआरआर खाते में क्रेडिट हेतु घरेलू विप्रेषण के मामले में भी अपनाई जानी चाहिए।

प्रश्न 4. क्या उद्देश्य कोड का उपयोग किया जाना आवश्यक है और फेटर्स रिपोर्टिंग के लिए कौन जिम्मेदार होगा?

उत्तर:

ए. फेटर्स (FETERS) के तहत आवश्यक विनियामक रिपोर्टिंग (आर-विवरणी) एसएनआरआर खाते रखने वाले बैंक द्वारा की जाएगी।

बी. एसएनआरआर खाते को धारण करने वाली अनिवासी इकाई के किसी ऑफशोर खाते से एसएनआरआर खाते में/ खाते से किसी भी तरह के क्रेडिट/ डेबिट को एडी बैंक अंतरण प्रक्रिया के तहत रिपोर्ट किया जाएगा।

सी. किसी घरेलू (भारतीय) पक्ष से/को एसएनआरआर खाते से/ खाते में किए जाने वाले किसी भी क्रेडिट/ डेबिट को संबंधित अंतर्निहित लेनदेन (आयात, निर्यात, व्यापार ऋण, सेवाएं, ईसीबी, आदि) के आधार पर रिपोर्ट किया जाएगा।

ध्यान रहे कि एसएनआरआर खाता रखने वाला बैंक इन खातों के संबंध में अपने पास धारित अन्य आईएनआर वोस्ट्रो खातों पर लागू रिपोर्टिंग प्रक्रिया के समान ही रिपोर्टिंग प्रक्रिया का अनुपालन करेगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृपया ‘आर-विवरणियों का समेकन : फेटर्स के तहत रिपोर्टिंग’ विषय पर जारी दिनांक 20 मार्च 2019 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 25 का भी संदर्भ लें।

प्रश्न 5. एसएनआरआर खातों में किस प्रकार के लेनदेन की अनुमति है?

उत्तर: एसएनआरआर खाते का उपयोग 22 नवंबर 2019 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 09 के तहत अनुमत लेनदेन के लिए किया जा सकता है। ये लेनदेन केवल तभी किए जाने चाहिए जब फेटर्स के तहत ऐसे लेनदेन का अभिलेखीकरण और रिपोर्टिंग अन्य फेमा अनुपालनों के अलावा की जा सकती है। यह ध्यान दिया जाए कि उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत लेनदेन को एसएनआरआर खाते के माध्यम से मार्गस्थ (रूट) करने की अनुमति नहीं है।

प्रश्न 6. क्या एसएनआरआर से एसएनआरआर खाते में अंतरण की अनुमति है?

उत्तर: केवल एक ही अनिवासी व्यक्ति के अलग-अलग एसएनआरआर खातों के बीच विभिन्न श्रेणियों के लेनदेन जैसेकि व्यापार, ईसीबी, ट्रेड क्रेडिट आदि के लिए अंतरण किया जा सकता है। इस प्रकार के अंतरण फेटर्स रिपोर्टिंग का हिस्सा नहीं होंगे।

प्रश्न 7. क्या एसएनआरआर खाताधारक अन्य अपतटीय इकाइयों (अर्थात अनिवासी एसएनआरआर खाताधारक के अलावा) के अपतटीय खातों में राशि प्राप्त कर सकता है या ऐसे खातों से भुगतान कर सकता है?

उत्तर: नहीं। केवल एसएनआरआर खाता रखने वाली अनिवासी इकाई के अपतटीय खातों के लिए पात्र प्राप्तियों/ भुगतानों की अनुमति है।

प्रश्न 8. क्या एसीयू देशों को शिपमेंट के मामले में एसीयू दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा?

उत्तर: एसीयू प्रणाली में शामिल देशों के साथ किए जाने वाले व्यापार लेनदेन समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. फेमा 14 (आर) के विनियम 3(1)(ए) और विनियम 5(1)(ए) द्वारा शासित होते हैं और वे एसीयू प्रणाली के तहत या उक्त व्यवस्था में परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार समाशोधित किए जाते हैं। अतः, एसीयू व्यवस्था में शामिल देशों के बीच के लेनदेन को एसएनआरआर व्यवस्था से इतर मौजूदा निर्देशों के अनुसार अलग-अलग और सुस्पष्ट रखा जाएगा।

प्रश्न 9. क्या एसएनआरआर में शेष राशि पर या सावधि जमा पर ब्याज अर्जित किया जा सकता है?

उत्तर: नहीं।


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