(4 फरवरी, 2019 के अनुसार अद्यतित)
1. राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड (सोवरिन गोल्ड बॉण्ड - एसजीबी) क्या है? इसे कौन जारी करता है?
ये बॉण्ड सरकारी प्रतिभूतियां हैं जिनका अंकित मूल्य स्वर्ण ग्राम में होता है। स्वर्ण अपने पास रखने का यह एक वैकल्पिक माध्यम है। निवेशकों को निर्गम मूल्य नकद रूप में अदा करना होता है। बॉण्ड की मीयाद समाप्त हो जाने पर नकद राशि प्राप्त होगी। यह बॉण्ड भारत सरकार की ओर से रिज़र्व बैंक जारी करता है।
2. मैं भौतिक स्वर्ण के बजाय राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड क्यों खरीदूं? इसके क्या फायदे हैं?
इसे खरीदने पर निवेशक ने स्वर्ण की जितनी मात्रा के लिए पैसे दिए हैं उतनी मात्रा संरक्षित हो जाती है और बॉण्ड की मीयाद पूरी हो जाने पर या उससे पहले बॉण्ड जमा कर देने पर उसे उस समय बाज़ार में चल रही कीमत मिलती है। अत: स्वर्ण को भौतिक रूप में अपने पास रखने के बजाय राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड के रूप में रखना बेहतर विकल्प है। इस प्रकार जोखिम से बचने के साथ-साथ इसे सुरक्षित रखने की लागत नहीं है। निवेशकों को इस बात का आश्वासन मिलता है कि बॉण्ड की अवधि समाप्ति पर उन्हें स्वर्ण का बाज़ार भाव मिलेगा और साथ ही आवधिक ब्याज भी। स्वर्ण के आभूषणों पर कारीगरी शुल्क देना पड़ता है और उसकी शुद्धता भी देखनी पड़ती है। राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। यह बॉण्ड रिज़र्व की बहियों अथवा डीमैट रूप में दर्ज रहते हैं, अत: इनके गुम होने की गुंजाइश नहीं रहती।
3. क्या इन बॉण्डों में निवेश करने में कोई जोखिम है?
यदि स्वर्ण का बाज़ार भाव कम हो जाता है तो पूंजीगत हानि होने का जोखिम हो सकता है। लेकिन स्वर्ण की जितनी मात्रा के लिए निवेशक ने पैसे दिए हैं उस मात्रा में कोई कमी नहीं आती।
4. इस बॉण्ड में कौन निवेश कर सकता है?
विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंध अधिनियम, 1999 में दी गई परिभाषा के अनुसार कोई भी निवासी भारतीय इसमें निवेश कर सकता है। इसमें व्यक्ति, हिंदू अविभक्त परिवार, ट्रस्ट, विश्वविद्यालय, धर्मादाय संस्थाएं आदि भी शामिल हैं। आवासीय स्थिति में निवासी से अनिवासी के आगामी परिवर्तन के साथ व्यक्तिगत निवेशक प्रारंभिक मोचन / परिपक्वता तक एसजीबी को रख सकते हैं।
5. क्या ये संयुक्त नाम से खरीदे जा सकते हैं?
हां, खरीदे जा सकते हैं।
6. क्या नाबालिग इसमें निवेश कर सकता है?
हां, किंतु उसकी ओर से उसके अभिभावक को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. निवेशकों को आवेदन पत्र कहां से प्राप्त हो सकते हैं?
आवेदन पत्र जारीकर्ता बैंक/ एसएचसीआईएल कार्यालय/ चुनिंदा डाकघरों/ एजेंटों द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट से भी यह फार्म डाउनलोड किया जा सकता है। बैंक ऑनलाइन आवेदनपत्र भरने की सुविधा भी दे सकते हैं।
8. इसके लिए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड क्या हैं?
निवेशकों को आयकर विभाग द्वारा जारी “पैन सं” के साथ ही प्रत्येक आवेदन होना चाहिए।
9. क्या राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड के लिए अभिदान करने हेतु एक निवेशक एक से अधिक निवेशक आईडी का प्रयोग कर सकते हैं?
नहीं, एक निवेशक अपने निर्धारित पहचान दस्तावेज़ों से जुड़ा हुए एकमात्र आईडी रख सकता है। इस निवेशक आईडी का प्रयोग इस योजना के अंतर्गत आगे किए जाने वाले सभी निवेशों के लिए किया जाना है। डीमैटीरियलाइज़ रूप में प्रतिभूतियां धारण करने के लिए आवेदन पत्र में स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है।
10. निवेश की न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या है?
बॉण्ड एक ग्राम स्वर्ण के मूल्यवर्ग में तथा उसके गुणजों में होता है। निवेश की न्यूनतम सीमा एक ग्राम तथा अधिकतम सीमा प्रति वर्ष (अप्रैल – मार्च) में प्रत्यके व्यक्ति/ हिंदू अविभक्त परिवार के लिए 4 किलोग्राम और ट्रस्ट तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित समान संस्थाओं के लिए 20 किलोग्राम है। यदि संयुक्त खरीद है तो यह सीमा पहले आवेदक पर लागू होगी। वार्षिक उच्चतम सीमा में सरकार द्वारा पहले विभिन्न श्रृंखलाओं में जारी बॉण्ड और माध्यमिक बाजार से खरीदे जाने वाले बॉण्ड शामिल होंगे। निवेश की सीमा में बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा जमानत के रूप में धारित बॉण्ड को शामिल नहीं किया जाएगा।
11. क्या परिवार के प्रत्येक सदस्य अपने नाम 4 किलोग्राम खरीद सकते हैं?
हां, परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम बॉण्ड खरीदे जा सकते हैं बशर्ते वे प्रश्न क्रमांक 4 में परिभाषित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।
12. क्या एक निवेशक व्यक्ति/ ट्रस्ट प्रत्येक वर्ष 4 किलोग्राम/ 20 किलोग्राम मूल्य के राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड खरीद सकते हैं?
हां। कोई भी व्यक्ति 4 किलोग्राम मूल्य के स्वर्ण बॉण्ड प्रत्येक वर्ष खरीद सकता है। यह सीमा वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के लिए है।
13. क्या संयुक्त धारक के लिए 4 किलोग्राम अधिकतम सीमा लागू है?
यदि संयुक्त खरीद है तो विशिष्ट आवेदन पर यह सीमा पहले आवेदक पर लागू होगी।
14. ब्याज दर क्या है और ब्याज की राशि किस प्रकार अदा की जाएगी?
बॉण्ड में निवेश की प्रारंभिक राशि पर 2.50 प्रतिशत (नियत दर) प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा। ब्याज की राशि हर छ: महीने में निवेशक के बैंक खाते में जमा की जाएगी। अंतिम ब्याज राशि मीयाद पूरी हो जाने पर मूलराशि के साथ अदा की जाएगी।
15. राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड बेचने के लिए किन एजेंसियों को प्राधिकृत किया गया है?
ये बॉण्ड राष्ट्रीकृत बैंकों के कार्यालय अथवा शाखाओं, अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों/ अनुसूचित विदेशी बैंकों /चुनिंदा डाकघरों से सीधे/ एसएचसीआईएल / प्राधिकृत स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड या उनके एजेंटों के माध्यम से बेचे जाएंगे।
16. यदि मैं आवेदन करूं तो क्या मुझे निश्चित रूप से बॉण्ड आबंटित हो जाएंगे?
यदि ग्राहक पात्रता मानदंड पूरा करता है, पहचान के लिए वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत करता है और आवेदन राशि समय पर जमा करता है तो उसे बॉण्ड आबंटित किए जाएंगे।
17. ग्राहकों को धारिता प्रमाणपत्र कब जारी किए जाएंगे?
राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड जारी किए जाने की तारीख को ग्राहक को धारिता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। धारिता प्रमाणपत्र जारीकर्ता बैंक/ एसएचसीआईएल कार्यालय/ चुनिंदा डाकघर/ चुनिंदा स्टॉक एक्सचेंज / एजेंट से प्राप्त किया जा सकता है अथवा यदि आवेदन पत्र में ई-मेल पता दिया गया है तो धारिता प्रमाणपत्र सीधे रिज़र्व बैंक से भी ई-मेल से प्राप्त किया जा सकता है।
18. क्या मैं ऑनलाइन आवेदन कर सकती/ सकता हूं?
हां। ग्राहक सूची में दिए गए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन को ऑनलाइन प्रस्तुत करने वाले और भुगतान डिजिटल माध्यम से करने वाले निवेशकों के लिए स्वर्ण बॉण्ड जारी करने का मूल्य नोमिनल मूल्य से 50 रुपए प्रति ग्राम कम होगा।
19. बॉण्ड का मूल्य क्या होगा?
बॉण्ड का मूल्य भारतीय रुपये में होगा और इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (IBJA) द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले स्वर्ण के अभिदान अवधि से पहले के हफ्ते के अंतिम तीन कार्य दिनों के साधारण औसत बंद मूल्य पर आधारित होगा।
20. क्या रिज़र्व बैंक स्वर्ण के लिए लागू दर की घोषणा प्रतिदिन करेगा?
निर्गमों की तारीख से दो दिन पहले संबंधित श्रृंखला की स्वर्ण दर रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जाएगी।
21. मीयाद पूरी हो जाने पर मुझे क्या मिलेगा?
बॉण्ड की मीयाद पूरी हो जाने पर जितने ग्राम के स्वर्ण लिए भारतीय रुपये में आपने निवेश किया था उतनी मात्रा के लिए प्रचलित बाजार भाव पर आपको चुकौती राशि प्राप्त होगी। बॉण्ड मूल्य भारतीय रुपये में होगा और वह चुकौती से पहले के तीन कार्य दिवसों के इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (IBJA) द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले स्वर्ण के साधारण औसत बंद मूल्य पर आधारित होगा।
22. मीयाद पूरी हो जाने पर मुझे राशि किस तरह प्राप्त होगी?
ब्याज और बॉण्ड की चुकौती राशि, दोनों ही ग्राहक के उस बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी जिसकी सूचना उसने बॉण्ड खरीदते समय दी थी।
23. मीयाद पूरी हो जाने पर चुकौती की प्रक्रिया क्या होगी ?
• बॉण्ड की मीयाद समाप्त होने से एक महीना पहले निवेशक को बॉण्ड की मीयाद पूरी होने की सूचना दे दी जाएगी।
• मीयाद पूरी होने की तारीख पर बॉण्ड की परिपक्वता राशि रिकार्ड में दर्ज बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
• यदि बैंक खाते, ई-मेल पते आदि में कोई परिवर्तन है तो निवेशक को चाहिए कि वह उसकी सूचना बैंक/ एसएचसीआईएल/ डाकघर को तुरंत दे।
24. क्या मैं इस बॉण्ड को किसी भी समय भुना सकता हूं? क्या समय से पहले इसके परिशोधन (रिडेंप्शन) की अनुमति है?
यद्यपि बॉण्ड की अवधि 8 वर्ष है, पाँच वर्ष के पश्चात कूपन भुगतान की तारीख से इस बॉण्ड का समय पूर्व नकदीकरण/ परिशोधन किया जा सकता है। इसे एक्सचेंज में ट्रेड किया जा सकता है। यदि इसे डीमैट स्वरूप में रखा गया है तो इसे किसी अन्य पात्र निवेशक को भी हस्तांतरित किया जा सकता है।
25. यदि मुझे इस बॉण्ड में मेरा निवेश बंद करना हो तो क्या करना चाहिए?
यदि मीयाद समाप्त होने से पहले निवेश राशि वापस लेनी हो तो निवेशक को चाहिए कि वह संबंधित बैंक/ एसएचसीआईएल कार्यालय/ डाकघर/ एजेंट से कूपन भुगतान की तारीख से तीस दिन पहले संपर्क करे। मीयाद समाप्त होने से पहले निवेश राशि तभी लौटाई जा सकती है जब निवेशक ने कूपन भुगतान की तारीख से कम से कम एक दिन पहले संबंधित बैंक/ डाक घर से संपर्क किया हो। बॉण्ड की राशि ग्राहक के उस खाते में जमा कर दी जाएगी जिसकी सूचना उसने बॉण्ड खरीदते समय दी थी।
26. क्या मैं किसी अवसर पर रिश्तेदार या मित्र को यह बॉण्ड उपहार स्वरूप दे सकती/ सकता हूं?
यह बॉण्ड रिश्तेदार/ मित्र/ किसी भी व्यक्ति को उपहार स्वरूप या उसके नाम अंतरित किया जा सकता है बशर्ते वे (प्रश्न क्रमांक 4 में दी गई) पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। बॉण्ड का अंतरण सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियम 2007 के अनुसार मीयाद समाप्त होने से पहले किया जा सकेगा। यह कार्य एक अंतरण लिखत के माध्यम से होगा जो जारीकर्ता एजेंट के पास उपलब्ध रहता है।
27. क्या मैं इन प्रतिभूतियों का उपयोग ऋण लेने के लिए जमानत के रूप में कर सकता हूं?
हां, इन प्रतिभूतियों का उपयोग बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के लिए जमानत के रूप में किया जा सकता है। ऋण और मूल्य का अनुपात वही होगा जो सामान्य स्वर्ण ऋण के मामले में रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशानुसार होता है। राष्ट्रिक बॉण्ड पर ऋण देना बैंक / वित्त पोषण एजेंसी के निर्णय के अधीन होगा,और अधिकार के रूप में नहीं लिया जा सकता ।
28. क्या ब्याज तथा पूंजीगत लाभ पर कर देय होगा?
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अनुसार इस बॉण्ड के ब्याज पर आयकर लागू होगा। एक व्यक्ति द्वारा एसजीबी का रिडेम्प्शन करते समय उसे पूंजीगत लाभ कर से छूट प्राप्त है। किसी व्यक्ति द्वारा बॉण्ड का अंतरण करते समय उत्पन्न दीर्घावधि पूंजीगत लाभ के संदर्भ में इंडक्सेशन लाभ दिया जाएगा।
29. क्या इस बॉण्ड के मामले में स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) होगी?
इस बॉण्ड पर टीडीएस लागू नहीं है। तथापि बॉण्ड धारक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह कर संबंधी कानून का पालन करे।
30. बॉण्ड के जारी होने के बाद निवेशकों को अन्य ग्राहक सेवा सेवाएं कौन मुहैया कराएगा?
जारीकर्ता बैंक/ एचएससीआईएल कार्यालय/ डाकघर/ एजेंट जिसके माध्यम से प्रतिभूति खरीदी गई है, वह अन्य ग्राहक सेवाएं जैसे कि पते में परिवर्तन, समय से पूर्व भुनाना, नामांकन आदि सुविधाएं प्रदान करेगा।
31. राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड में निवेश करने के लिए भुगतान के कौन-कौन से विकल्प हैं?
भुगतान नकदी (₹ 20,000 तक)/ चेक/ डिमांड ड्राफ्ट/ इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण से कर सकते हैं।
32. क्या इन निवेशकों के लिए नामांकन सुविधा उपलब्ध है?
हां, नामांकन सुविधा सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियमन 2007 के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध है। आवेदन फार्म के साथ नामांकन फार्म उपलब्ध है । एक अनिवासी भारतीय व्यक्ति मृत निवेशक के नामिती के रूप में प्रतिभूति को अपने नाम निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंतरण कर सकता है :-
i) अनिवासी निवेशक को प्रारंभिक रिडेम्प्शन तक या परिपक्वता तक प्रतिभूति रखने की आवश्यकता होगी; तथा
ii) निवेश की ब्याज और परिपक्वता आय प्रत्यावर्तनीय नहीं होगी।
33. क्या मुझे बॉण्ड डिमैट फार्म में मिल सकता है?
हां, बॉण्डों को डिमैट खातों में रखा जा सकता है। उसके लिए आवेदन में ही निश्चित अनुरोध किया जाना है।
डीमैटीरियालाइज़ेशन की प्रणाली पूर्ण होने तक इन बॉण्डों को भारतीय रिज़र्व बैंक की बही में रखा जाएगा। बॉण्ड आबंटित किए जाने के पश्चात डीमैट में परिवर्तित करने की सुविधा उपलब्ध होगी।
34. क्या मैं इन बॉण्डों का ट्रेड कर सकता हूं?
भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा अधिसूचित करने की तिथि से बॉण्डों का ट्रेड (यह नोट करें कि निक्षेपागार के पास डीमैट रूप में उपलब्ध बॉण्ड ही स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ट्रेड किया जाएगा) किया जा सकता है। सरकारी प्रतिभूति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इन बॉण्डों को बेचा या हस्तांतरित किया जा सकता है। बॉन्डों के आंशिक अंतरण भी संभव है।
35. एक निवेशक के मृत्यु की दशा में क्या प्रक्रिया है?
बॉन्ड के नामिती/नामितियों को अपने दावे के साथ संबन्धित प्राप्त करने वाले कार्यालय से संपर्क करना होगा। सरकारी प्रतिभूतियाँ विनियमन 2007 के अध्याय 3 के साथ सरकारी प्रतिभूतियाँ अधिनियम के प्रावधान के अनुसार नामित/नामितियों के दावों को देखा जाएगा। नामांकन न होने की दशा में, निष्पादक या मृतक होल्डरकर्ता के प्रबन्धकों या आगामी प्रमाणपत्र होल्डरकर्ता के दावे (भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग 10 के अंतर्गत जारी) को प्राप्त करने वाले कार्यालय/ निक्षेपागार को प्रस्तुत करना होगा। यह भी नोट किया जाए कि उपर्युक्त प्रावधान मृतक अवयस्क निवेशक पर भी लागू है। इन मामलों में, बॉन्ड का हकदार सरकारी प्रतिभूतियाँ अधिनियम, 2006 में बताये गए मानदंड को पूरा कर रहे व्यक्ति के पास होगा और आवश्यक नहीं है कि यह नैसर्गिक अभिभावक को मिले।
36. पुट ऑप्शन का उपयोग करते समय क्या इन बॉण्डों की आंशिक चुकौती हो सकती है?
हां, धारिता के कुछ अंश को एक ग्राम के गुणजों में भुनाया जा सकता है।
37. राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड के संदर्भ में मेरे प्रश्न भारतीय रिज़र्व बैंक तक पहुंचाने के लिए मुझे कैसे संपर्क करना है?
राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड के संदर्भ में आम जनता के प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक अलग ई मेल आईडी सृजित की है। निवेशक अपने प्रश्न इस ई मेल आईडी पर भेज सकते हैं। |