Click here to Visit the RBI’s new website

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस) 2016

(28 फरवरी 2017 तक अद्यतन)

1. प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस) 2016 क्या है?

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस) 2016 भारत सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2016 को अधिसूचित एक योजना है जो प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना 2016 हेतु कराधान एवं निवेश व्यवस्था के तहत घोषणा करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू है।

2. कौन पीएमजीकेएस में जमा करने के लिए पात्र हैं?

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना 2016 हेतु कराधान एवं निवेश व्यवस्था की धारा 199सी की उप धारा 1 के तहत अप्रकटित आय के संदर्भ में घोषणा करने वाले कोई भी व्यक्ति इस योजना के तहत जमा कर सकते हैं।

3. इस योजना के अंतर्गत जमा किस रूप में रखा जाएगा?

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बांड बही खाते में घोषणा करने वाले के क्रेडिट में इस जमा रखा जाएगा।

4. आवेदन तथा जमा राशि स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत एजेंसी कौन है?

आवेदन तथा जमा राशि किसी भी बैंकिंग कंपनी (सहकारी बैंकों को छोडकर) जिस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 [1949 का 10] लागू है (प्राधिकृत बैंक) द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

5. घोषणा करने वालों को आवेदन पत्र कहां से प्राप्त होगा?

अधिकृत बैंकों की शाखाओं में जमा हेतु आवेदन उपलब्ध होगा। आवेदन भारतीय रिज़र्व बैंक के वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

6. घोषणा करने वाला व्यक्ति योजना के तहत जमा कब कर सकते हैं?

इस योजना के अंतर्गत जमा 31 मार्च 2017 तक किसी भी प्राधिकृत बैंक की शाखा में कार्य दिवस पर (चुने गए शाखाओं में रविवार को भी बैंकिंग सेवा दिए जाने के बावजूद रविवार को छोडकर) सामान्य बैंकिंग कार्य समय के दौरान एक या उससे अधिक अवसरों पर (पीएमजीकेडीएस में संशोधन करते हुए जारी अधिसूचना सं एसओ- 4061 ई के अनुसार 07 फरवरी 2017 से प्रभावी रूप में) भुगतान के रूप में किया जा सकता है।

7. अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) के संदर्भ में क्या मानक निर्धारित है?

इस योजना के तहत जमा करने वाले व्यक्तियों के लिए स्थाई खाता संख्या (पैन) अपने ग्राहक को जानिए के संदर्भ में वैध दस्तावेज़ है। यदि घोषक के पास पैन संख्या नहीं है तो उसे पैन के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा और पैन आवेदन के विवरण पावती संख्या के साथ देना होगा। पैन प्राप्त होने पर अद्यतित सूचना संबंधित बैंक को दिया जाना है।

8. क्या इस योजना में जमा करने के लिए न्यूनतम सीमा निर्धारित है?

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना 2016 हेतु कराधान एवं निवेश व्यवस्था की धारा 199सी की उप धारा 1 के तहत घोषणा करने वाले व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला जमा घोषित अप्रकटित आय के 25% से कम न हो। जमा 100 के गुणकों में किया जाना है।

9. क्या इस योजना के तहत जमा राशि पर कोई ब्याज दिया जाएगा?

नहीं, इस योजना के तहत जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

10. क्या जमा करने के बाद किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य जारी किया जाएगा?

आवेदन जमा किए जाने पर संबंधित बैंक द्वारा घोषणा करने वाले के नाम तथा जमा की गई राशि के उल्लेख के साथ पावती दिया जाएगा। तदुपरांत बीएलए के लिए धारण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा जिसे प्राधिकृत बैंकों से प्राप्त किया जाना है।

11. क्या जमा के लिए भुगतान आंशिक रूप से नकद और आंशिक चेक या अन्य रूप में किया जा सकता है?

जी हां, जमा हेतु भुगतान एक बार में एक से अधिक रूपों के संयोग में किया जा सकता है। फिर भी जमा का प्रभावी तारीख उगाही के बाद बैंक को कुल राशि प्राप्त होने पर होगा।

12. क्या मैं किसी भी समय योजना के अंतर्गत अपने जमा को रद्द कर सकते हैं?

योजना के अधीन बांड लेजर खाता सृजित होने के बाद जमा रद्द करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।

13. जमा को कब चुकाया जाएगा?

जमा के संदर्भ में चुकौती जमा के प्रभावी तारीख से (नकद प्राप्ति के दिन या ड्राफ्ट/ चेक की उगाही/ वसूली के दिन, इलेक्ट्रोनिक अंतरण से राशि प्राप्त होने के दिन) चार साल के बाद किया जाएगा।

14. घोषणा करने वाले को मोचन राशि कैसे प्राप्त होगा?

व्यक्ति द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित खाते में मोचन राशि क्रेडिट किया जाएगा।

15. मोचन की क्या प्रक्रिया है?

परिपक्वता की तारीख को रिकॉर्ड में उल्लिखित बैंक खाते में प्रोसीड्स क्रेडिट किया जाएगा।

यदि किसी प्रकार की सूचना जैसे खाता संख्या, आईएफ़एससी कोड आदि में परिवर्तन हुआ है तो निवेशक द्वारा प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक को यथाशीघ्र सूचित किया जाए।

16. क्या इस योजना के अंतर्गत जमा का समयपूर्व मोचन किया जा सकता है?

नहीं, बीएलए के समयपूर्व मोचन का विकल्प उपलब्ध नहीं है।

17. क्या किसी अवसर पर बीएलए रिश्तेदार या मित्र को हस्तांतरित कर सकते हैं?

नहीं, बीएलए को रिश्तेदार या मित्र को हस्तांतरित करना संभव नहीं है। बांड बही खाते का अंतरण धारक की मृत्यु होने पर नामिती या वैयक्तिक धारक के उत्तराधिकारी तक सीमित है

18. घोषणा करने वालों को इस योजना में जमा करने के बाद अन्य सेवाएं कौन प्रदान करेगा?

जिस बैंक के माध्यम से योजना में जमा किया गया है वे ग्राहक को बैंक खाते की जानकारी अद्यतित करना, नामांकन को रद्द करना आदि सेवाएं प्रदान करेंगे।

19. पीएमजीकेएस में जमा करने के लिए भुगतान विकल्प क्या हैं?

जमा को नकद के रूप में या स्वीकार किए जाने वाले प्राधिकृत बैंक के नाम आहारित ड्राफ्ट/ चेक, इलेक्ट्रोनिक अंतरण के रूप में किया जा सकता है।

20. क्या इन निवेशों के लिए नामांकन सुविधा उपलब्ध है?

जी हां, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियमन, 2007 के प्रावधानों के अनुसार नामांकन सुविधा उपलब्ध है। आवेदन पत्र के साथ नामांकन फार्म भी उपलब्ध है। नामांकन को रद्द/ परिवर्तित करने के मामले में अधिकृत बैंक के समक्ष अलग रूप का फॉर्म भरते हुए प्रस्तुत किया जाना है।

21. बीएलए अंतरणीय है या नहीं?

नहीं, बांड बही खाते अंतरणीय नहीं है।

22. पीएमजीकेडीएस के संदर्भ में पूछताछ करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क करने का क्या विकल्प मेरे पास उपलब्ध है?

इस संदर्भ में प्रश्नों को ई-मेल में भेजा जा सकता है।

23. क्या आईआईबी (मुद्रास्फीति इंडेक्स बांड) या एसजीबी (राष्ट्रिक स्वर्ण बांड) के मौजूदा निवेशक इस योजना के अंतर्गत जमा के लिए वही निवेशक आईडी का प्रयोग कर सकते हैं?

जी हां, आईआईबी या एसजीबी के मौजूदा निवेशक वही निवेशक आईडी पीएमजीकेवाई के लिए बनाए रख सकते हैं बशर्तेकि निवेशक आईडी के साथ जोड़ा गया वैयक्तिक पहचान दस्तावेज़ स्थाई खाता संख्या हो।

24. क्या पीएमजीकेवाई के अधीन कर, जुर्माना, अधिभार हेतु भुगतान और जमा एसबीएन में किया जा सकता है?

भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 30.12.16 तक पीएमजीकेवाई के अधीन कर, जुर्माना, अधिभार हेतु भुगतान और जमा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी पुराने 500 और 1000 के बैंक नोटों के माध्यम से किया जा सकता है। घोषणा करने वालों के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना 2016 हेतु कराधान एवं निवेश व्यवस्था 17 दिसंबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक उपलब्ध है। योजना के अधीन कर, जुर्माना, अधिभार हेतु भुगतान और जमा आईटीएनएस – 287 चालान के माध्यम से किया जाना है। पीएमजीकेवाई के संदर्भ में अधिसूचना www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है।


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष