भा.रि.बैंक/2025-26/223
ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 23
18 फरवरी 2026
सभी प्राधिकृत व्यक्ति
महोदया/ महोदय,
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिपोर्टिंग – बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) से संबंधित विवरणियाँ
प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान मास्टर निदेश - विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिपोर्टिंग की ओर आकृष्ट किया जाता है। रिज़र्व बैंक ने बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) फ्रेमवर्क को संशोधित करने के लिए दिनांक 9 फरवरी 2026 को विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना तथा उधार देना) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2026 जारी किया है (जिसे 16 फरवरी 2026 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया)। उक्त मास्टर निदेश के अंतर्गत निर्धारित ईसीबी से संबंधित विवरणियों के फॉर्म को ईसीबी फ्रेमवर्क के आलोक में संशोधित किया गया है।
2. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मास्टर निदेश – विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिपोर्टिंग के भाग V - अनुबंध I और भाग V - अनुबंध II क्रमशः इस परिपत्र के अनुबंध I (फॉर्म ईसीबी 1 / संशोधित फॉर्म ईसीबी 1) और अनुबंध II (फॉर्म ईसीबी 2) में दिए गए प्रारूप से प्रतिस्थापित होंगे।
3. प्राधिकृत व्यक्ति इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने ग्राहकों / संबंधित घटकों को अवगत कराएँ।
4. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4), 11(1) और 11(2) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और ये किसी अन्य विधि/ कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हों, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं।
5. ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
भवदीय,
(डॉ. आदित्य गेहा)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक |