Click here to Visit the RBI’s new website

अधिसूचनाएं

सदस्यों के लिए आरटीजीएस सेवा शुल्क

भारिबैं/2011-12/166
भुनिप्रवि(केंका) आरटीजीएस सं.388/04.04.002/2011-2012

05 सितंबर 2011

सभी आरटीजीएस प्रतिभागियों के
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

महोदया / महोदय,

सदस्यों के लिए आरटीजीएस सेवा शुल्क

जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक आरटीजीएस प्रणाली की स्थापना के बाद से ही इसके उपयोग के लिए सदस्यों पर कोई सेवा प्रभार नहीं लगा रहा है।

2. हितधारकों से परामर्श के बाद आरटीजीएस सदस्यों के सभी जावक लेनदेनों पर सेवा प्रभार लगाने का निर्णय लिया गया है। आरटीजीएस प्रणाली के सदस्‍यों के जावक लेनदेनों पर सेवा शुल्क लगाने के पीछे तर्क ये हैं (क) परिचालनगत लागत की वसूली, और (ख) आरटीजीएस प्रणाली में और अधिक दक्षता और चलनिधि में प्रवाह लाना। सदस्यों की आवक लेनदेनों में कोई सेवा प्रभार नहीं लगेगा और अभी तक जैसे ही निःशुल्‍क रहेंगे।

3. आरटीजीएस सेवा प्रभार में तीन घटक होंगे (i) सदस्यता शुल्क, (ii) लेनदेन शुल्क और (iii) समय के साथ परिवर्तनशील निम्‍नानुसार दर :

(i) सदस्यता शुल्क

सदस्यता का प्रकार

संस्थाओं का प्रकार

मासिक सदस्यता शुल्क

प्रकार ए

सहकारी बैंकों के अलावा अन्य बैंक

` 4,000

सहकारी बैंक

` 2,000

प्रकार बी

प्राथमिक डीलर

` 2,000

प्रकार डी & ई

समाशोधन संस्‍थाएं और विशेष/अन्‍य संस्‍थाएं

` 2,000

(ii) लेनदेन शुल्क (प्रति लेनदेन)

बैंड

मासिक मात्रा

प्रभार प्रति लेनदेन

से

तक

1

1

25,000

` 0.50

2

25,001

50,000

` 0.40

3

50,001

100,000

` 0.30

4

100,001

और अधिक

` 0.10

(iii) समय के साथ परिवर्तनशील दर

ब्‍लॉक

भारतीय रिज़र्व बैंक में निपटान का समय

प्रभार प्रति लेनदेन

से

तक

1

09:00 बजे

12:00 बजे

कुछ नहीं

2

12:00 बजे के बाद

15:30 बजे

` 1.00

3

15:30 बजे के बाद

17:30 बजे

` 5.00

4

17:30 बजे के बाद

 

` 10.00

4. यदि कोई आरटीजीएस सदस्य समय के साथ परिवर्तनशील दर को अपने ग्राहकों पर लगाना चा‍हता है तो इस प्रकार लगाया गया प्रभार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उस आरटीजीएस सदस्य से एकत्रित किये जा रहे समय के साथ परिवर्तनशील दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। समय के साथ परिवर्तनशील दर को अपने ग्राहकों पर लागू करते समय आरटीजीएस सदस्य को उसी समय बैंड (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित) का अनुसरण करना चाहिए। तदनुसार, सदस्यों को सूचित किया जाता है कि भविष्‍य में किसी भी ग्राहक दावा और विवादों से बचने के लिए सभी ग्राहक भुगतान स्थानांतरणों पर समय सहित मुहर लगाएं। सदस्यता शुल्क और लेनदेन शुल्‍क को ग्राहकों पर नहीं लगाया जा सकता है।

5. तदनुसार, समय के साथ परिवर्तनशील दर सहित, अधिकतम ग्राहक प्रभार जो कि सदस्य द्वारा अपने ग्राहकों से वसूले जा सकते हैं (अगर वह चाहता है) निम्‍नानुसार होंगे :

आरटीजीएस लेनदेन

अधिकतम ग्राहक प्रभार

आवक लेनदेन

निःशुल्‍क

जावक लेदनेद

` 2 लाख से ` 5 लाख

` 25 + अधिकतम ` 30/- तक लागू समय के साथ परिवर्तनशील दर

` 5 लाख से अधिक

` 50 + अधिकतम ` 55/- तक लागू समय के साथ परिवर्तनशील दर

6. सदस्य ध्‍यान दें कि उनके ग्राहकों के खातों में भुगतान प्राप्ति अब तक की तरह किसी भी प्रभार से मुक्त रहेगी।

7. भारतीय रिज़र्व बैंक प्रत्येक सदस्य के सेवा प्रभारों की गणना मासिक आधार पर करेगा और यह राशि संबंधित सदस्‍य के जमा लेखा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में रखे गये चालू खाते से माह के अंत में नामे की जाएगी। प्रत्‍येक सदस्य से एकत्र किये गये सेवा प्रभारों संबंधी आवश्यक रिपोर्ट जमा खाता विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

8. आरटीजीएस सदस्यों के लिए सेवा प्रभार 1 अक्टूबर 2011 से प्रभावी होंगे।

कृपया प्राप्ति सूचना दें।

भवदीय

(विजय चुग)
मुख्य महाप्रबंधक


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष