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अधिसूचनाएं

अस्थिर दर वाले ऋणों पर फोरक्‍लोजर प्रभार की वसूली/अवधिपूर्व भुगतान अर्थदंड का लगाया जाना

भारिबैं/2014-15/121
गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.399/03.10.42/2014-15

14 जुलाई 2014

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/
अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां

महोदय,

अस्थिर दर वाले ऋणों पर फोरक्‍लोजर प्रभार की वसूली/अवधिपूर्व भुगतान अर्थदंड का लगाया जाना

कृपया गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता पर 28 सितम्बर 2006 का परिपत्र गैबैंपवि (नीप्र) कंपरि.सं. 80/03.10.042/2005-06 के द्वारा जारी दिशानिदेश के पैराग्राफ (iii) तथा 1 जुलाई 2014 का मास्टर परिपत्र गैबैंपवि (नीप्र) कंपरि.सं. 388/ 03.10.042/ 2014-15 के पैराग्राफ 2(ए) (iii) का अवलोकन करें।

2. ग्राहक संरक्षण के लिए कतिपय उपायों तथा बैंको और एनबीएफसी के उधारकर्ताओं द्वारा विभिन्न ऋणों का पूर्वभुगतान के संबंध में एकरूपता लाने के लिए, एनबीएफसी को सूचित किया जाता है कि वैयक्तिक उधारकर्ताओं को मंजूर सभी अस्थिर दर वाले मीयादी ऋणों पर फोरक्‍लोजर प्रभार/अवधिपूर्व चुकौती अर्थदंड नहीं लगाया जाए तथा यह तत्‍काल प्रभाव से लागू है।

भवदीय,

(के के वोहरा)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक


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