आरबीआई/2024-25/39
एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 08
27 मई 2024
सेवा में,
विदेशी मुद्रा विनिमय से जुड़े सभी प्राधिकृत व्यक्ति
महोदया/ महोदय
मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियों पर अनुदेश
आपका ध्यान मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियों पर 01 जनवरी 2016 के विमुवि मास्टर निदेश सं.3/2015-16 (समय-समय पर अद्यतन) की ओर आकृष्ट किया जाता है।
2. वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी)/ गैर-बैंक प्राधिकृत डीलर (एडी) श्रेणी-II अपनी सामान्य कारोबारी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए विदेशी मुद्रा नोट भारत में स्थित अन्य एफएफएमसी और प्राधिकृत डीलरों (एडी) से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, उनसे यह अपेक्षा भी की जाती है कि वे विदेशी मुद्राओं की शेषराशियों को उन तर्कसंगत स्तरों तक बना कर रखें जिनसे निष्क्रिय शेष राशि के इकट्ठा होने को रोका जा सके।
3. इस संबंध में, यह निर्णय लिया गया है कि 1 जुलाई 2024 से तिमाही आधार पर एफएफएमसी/ गैर-बैंक एडी श्रेणी-II द्वारा जनता को अनुमत उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा नोटों की बिक्री का मूल्य अन्य एफएफएमसी/ एडी से खरीदे गए विदेशी मुद्रा नोटों के मूल्य के 75% से कम न हो। इस प्रकार की बिक्री और खरीद का डेटा रखा जाए और लेखापरीक्षा/ निरीक्षण के समय इसे उपलब्ध कराया जाए। विदेशी मुद्रा बेचने वाले एफएफएमसी/ एडी खरीदार एफएफएमसी/ गैर-बैंक एडी श्रेणी II से प्रासंगिक आंकड़े प्राप्त करते हुए यह सुनिश्चित करें कि 'जनता को बिक्री' वाली अपेक्षा का पालन किया जा रहा है।
4. इसके अलावा, यह भी निर्णय लिया गया है कि एफएफएमसी/ गैर-बैंक एडी श्रेणी-II अपना वार्षिक लेखापरीक्षित तुलन-पत्र रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें और इसके साथ तुलन-पत्र की तारीख को एनओएफ के संबंध में अपने सांविधिक लेखापरीक्षकों से प्राप्त प्रमाण-पत्र भी संबंधित वर्ष के 31 अक्टूबर तक अवश्य जमा कर दें।
5. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और 11 (1) के तहत जारी किए गए हैं और ये किसी अन्य कानून के तहत अपेक्षित अनुमतियों/ अनुमोदनों, यदि कोई हों, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते।
6. इन परिवर्तनों को दर्शाने के लिए उपर्युक्त विमुवि मास्टर निदेश संख्या 3 को अद्यतन किया जा रहा है।
भवदीय
(एन सेंथिल कुमार)
महाप्रबंधक |