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अधिसूचनाएं

उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) को विप्रेषण

भा.रि.बैंक/2024-25/49
ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 15

10 जुलाई 2024

सेवा में
सभी प्राधिकृत व्यक्ति

महोदया/ महोदय

उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) को विप्रेषण

प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) को विप्रेषणों पर जारी ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्रों, यथा, दिनांक 16 फरवरी 2021 के परिपत्र संख्या 11; दिनांक 26 अप्रैल 2023 के परिपत्र संख्या 03, और दिनांक 22 जून 2023 के परिपत्र संख्या 06 एवं एलआरएस पर मास्टर निदेश संख्या 7/2015-16, दिनांक 01 जनवरी 2016 (समय-समय पर संशोधित) की ओर आकर्षित किया जाता है।

2. वर्तमान में, एलआरएस के तहत आईएफएससी को विप्रेषण केवल निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है:

  1. भारत में निवासी (आईएफएससी के बाहर स्थित) संस्थाओं/ कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूतियों को छोड़कर आईएफएससी में प्रतिभूतियों में निवेश; और

  2. भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 मई 2022 को जारी राजपत्र अधिसूचना सं एसओ 2374 (ई) में उल्लिखित पाठ्यक्रमों में पढ़ाई करने के लिए आईएफएससी में स्थित विदेशी विश्वविद्यालयों अथवा विदेशी संस्थानों को शिक्षण शुल्क का भुगतान।

इन अनुमत उद्देश्यों के लिए, निवासी व्यष्टि आईएफएससी में विदेशी मुद्रा खाता (FCA) खोल सकते हैं।

3. समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यक्ति:

  1. आईएफएससी के भीतर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अनुसार वित्तीय सेवाओं या वित्तीय उत्पादों का लाभ उठाने; और

  2. आईएफएससी में धारित FCA के माध्यम से किसी अन्य विदेशी क्षेत्राधिकार (IFSCs से भिन्न) में सभी प्रकार के चालू या पूंजी खाता लेनदेन करने;

हेतु एलआरएस के अंतर्गत सभी अनुमत प्रयोजनों के लिए आईएफएससी में विप्रेषण की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। इन अनुमत उद्देश्यों के लिए, निवासी व्यष्टि आईएफएससी में विदेशी मुद्रा खाता (FCA) खोल सकते हैं।

4. प्राधिकृत व्यक्ति इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएँ। इन परिवर्तनों को दर्शाने के लिए एलआरएस पर मास्टर निदेश संख्या 7/2015-16 को अद्यतन किया जा रहा है।

5. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किये गए हैं और ये किसी अन्य विधि/ कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं।

भवदीय

(डॉ. आदित्य गेहा)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


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