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अधिसूचनाएं

कृषि हेतु ऋण प्रवाह – संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण

आरबीआई/2024-25/96
विसविवि.केंका.एफ़एसडी.बीसी.सं.10/05.05.010/2024-25

06 दिसंबर 2024

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु वित्त बैंक सहित)
सभी राज्य सहकारी बैंक और ज़ि‍ला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

महोदया/महोदय,

कृषि हेतु ऋण प्रवाह – संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 7 फरवरी 2019 के हमारे परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.13/05.05.010/2018-19 का संदर्भ लें।

2. विगत वर्षों में समग्र मुद्रास्फीति और कृषि इनपुट लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण, संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण सहित, की मौजूदा सीमा को 1.6 लाख से बढ़ाकर 2 लाख प्रति उधारकर्ता करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे प्रति उधारकर्ता 2 लाख तक के कृषि ऋणों, संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण सहित, के लिए संपार्श्विक प्रति‍भूति और मार्जिन संबंधी आवश्यकताओं का अधित्याग करें।

3. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे संशोधित निर्देशों को शीघ्रता से तथा किसी भी स्थिति में दिनांक 1 जनवरी 2025 तक लागू करें। बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त परिवर्तनों का पर्याप्त रूप से प्रचार – प्रसार करें।

(आर गिरिधरन)
मुख्य महाप्रबंधक


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