भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई-400 001
अधिसूचना सं. फेमा 14(आर)(1)/2025-आरबी
10 फरवरी 2025
विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) (संशोधन) विनियमावली, 2025
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2023 (दिनांक 20 दिसंबर 2023 की अधिसूचना सं. फेमा 14(आर)/2023-आरबी) (जिसे इसके पश्चात ‘मूल विनियमावली’ कहा गया है) में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात्:-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:
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यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) (संशोधन) विनियमावली, 2025 कहलाएगी।
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यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।
2. विनियम 3 में संशोधन:
मूल विनियमावली में, विनियम 3 के उप-विनियम (2) के खंड (I) के उपखंड (क) के मद (ii) को, परंतुक सहित, निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
“(ii) नेपाल और भूटान को छोड़कर एसीयू के सदस्य देश - एक भागीदार देश के क्षेत्र में निवासी से किसी अन्य भागीदार देश के क्षेत्र में निवासी को भुगतान के संबंध में एसीयू तंत्र के माध्यम से अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत व्यापारियों को जारी किए गए निदेशों के अनुसार। अन्य सभी लेन-देन के लिए, प्राप्ति और भुगतान नीचे (iii) में विनिर्दिष्ट तरीके से किया जाए।”
(डॉ. आदित्य गेहा)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
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