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अधिसूचनाएं

एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) प्रणाली – भारत-मालदीव व्यापार

आरबीआई/2024-2025/125
एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 22

मार्च 17, 2025

सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/ महोदय

एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) प्रणाली – भारत-मालदीव व्यापार

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2023 के विनियम 3 के उप-विनियम 2 के खंड (I) के उप-खंड (ए)(ii) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके तहत यह अपेक्षित है कि एशियाई समशोधन संघ (एसीयू) के सदस्य देशों के बीच किए जाने वाले व्यापारिक लेन-देन एसीयू प्रणाली के माध्यम से या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुसरण में किए जाएँ।

2. द्विपक्षीय लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं यानी भारतीय रुपया (आईएनआर) और मालदीव रूफिया (एमवीआर) के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करने हेतु नवंबर 2024 में आरबीआई और मालदीव मॉनिटरी अथॉरिटी के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के मद्देनज़र, यह निर्णय लिया गया है कि मालदीव के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापारिक लेन-देन का निपटान अब तक प्रचलित एसीयू प्रणाली के अलावा आईएनआर और/या एमवीआर में भी किया जा सकता है।

3. उपर्युक्त अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत कराएँ।

4. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किये गए हैं और ये किसी अन्य विधि/ कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हों, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं।

भवदीय

(एन. सेंथिल कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक


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