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भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निर्देश, 2021: स्पष्टीकरण

आरबीआई/2024-25/126
विवि.एसीसी.आरईसी.सं.66/21.04.018/2024-25

20 मार्च 2025

महोदया / महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निर्देश, 2021: स्पष्टीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकों और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) से वित्तीय विवरणों के लिए 'लेखांकन की टिप्पणी' में प्रकटीकरण के कुछ पहलुओं के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 के अनुबंध II भाग ए में निर्दिष्ट तुलन पत्र के संकलन के लिए टिप्पणियों और निर्देशों पर प्रश्न और सुझाव प्राप्त हुए थे।

2. प्राप्त प्रश्न एवं सुझाव तथा उनका स्पष्टीकरण अनुलग्नक में संलग्न है।

प्रयोज्यता

3. ये निर्देश 31 मार्च, 2025 और उसके बाद समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों पर लागू होंगे।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 को तदनुसार अद्यतन किया जाएगा।

भवदीया,

(उषा जानकीरामन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


अनुलग्नक

क्रम संख्या प्रश्न / सुझाव स्पष्टीकरण
1. अनुलग्नक II के भाग ए में निर्दिष्ट तुलन पत्र के संकलन के लिए टिप्पणियों और निर्देशों के ‘अनुसूची 5: अन्य देनदारियों तथा प्रावधान: अन्य (प्रावधान सहित)’ का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसके अनुसार कुछ प्रकार की जमाराशियाँ जहाँ पुनर्भुगतान निःशुल्क नहीं है, उन्हें भी इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। हमें बैंकों से जमाराशियों के रूप में प्राप्त मार्जिन मनी के तुलन पत्र में वर्गीकरण के बारे में प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जहाँ बैंकों द्वारा सामान्य व्यवसाय के दौरान ग्रहणाधिकार चिह्नित किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्रहणाधिकार चिह्नित जमाराशियों को उपयुक्त प्रकटीकरण के साथ "अनुसूची 3: निक्षेप" के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना जारी रहेगा।
2. अनुलग्नक II के भाग ए में निर्दिष्ट तुलन पत्र के संकलन के लिए टिप्पणियों और निर्देशों की 'अनुसूची 9 (बी) (ii): बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा सुरक्षित अग्रिम’ के संदर्भ में, क्या सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों को अनुसूची 9 (बी) (ii) (यानी बैंक/सरकारी प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित अग्रिम’) या अनुसूची 9 (बी) (iii) (यानी अप्रतिभूत अग्रिम) के तहत प्रकट किया जाना चाहिए? यह स्पष्ट किया जाता है कि अग्रिम, जिस सीमा तक वे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) और निम्न आय आवास के लिए क्रेडिट जोखिम गारंटी फंड ट्रस्ट (सीआरजीएफटीएलआईएच) और राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के अंतर्गत योजनाएँ, जो कि स्पष्ट केंद्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित हैं, 1 अप्रैल, 2024 को बेसल III पूंजी विनियमन पर मास्टर परिपत्र डीओआर.सीएपी.आरईसी.4/21.06.201/2024-25 के अनुच्छेद 5.2.3 और 5.2.4 के अनुसार, समय-समय पर संशोधित, अनुसूची 9 (बी) (ii) यानी 'बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा सुरक्षित अग्रिम’ के तहत खुलासा किया जाएगा।
3. क्या रेपो और रिवर्स रेपो लेनदेन का बाजार मूल्य, उक्त निर्देशों के वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण: 'लेखांकन की टिप्पणी’ के अनुलग्नक III के अनुच्छेद सी. 3(ई) के अंतर्गत निर्धारित प्रकटीकरण यानि अंकित मूल्य की तुलना में बैंकों की वित्तीय स्थिति को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करेगा? यह स्पष्ट किया जाता है कि रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन पर प्रकटीकरण बाजार मूल्य के साथ-साथ अंकित मूल्य के आधार पर भी किया जाना चाहिए।

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