आरबीआई/2025-26/172
केका.डीपीएसएस.ओडीडी.सं.एस1074/06-08-024/2025-2026
01 जनवरी, 2026
सभी पूर्वदत्त भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता
महोदया / प्रिय महोदय,
विवरणियाँ – भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग – सीआईएमएस में प्रस्तुति
भारतीय रिजर्व बैंक के अगली पीढ़ी के डेटावेयरहाउस, अर्थात् केंद्रीकृत सूचना प्रबंध प्रणाली (सीआईएमएस) के लॉन्च के बाद, अब निम्नलिखित विवरणियों की सीआईएमएस में रिपोर्टिंग शुरू करने का निर्णय लिया गया है:
| क्रम सं. |
विवरणी का नाम |
विवरणी कोड |
आवृत्ति |
| 1 |
पीपीआई सांख्यिकी |
आर100 |
मासिक |
| 2 |
पीपीआई ग्राहक शिकायतें |
आर360 |
तिमाही |
2. इसलिए, आपको सूचित किया जाता है कि दिसंबर 2025 से आगे की रिपोर्टिंग अवधि के लिए पीपीआई सांख्यिकी विवरणी और दिसंबर 2025 से आगे की रिपोर्टिंग तिमाही के लिए पीपीआई ग्राहक शिकायत विवरणी, सीआईएमएस पोर्टल (https://cims.rbi.org.in/#/login) पर रिपोर्टिंग दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तुत करें।
3. प्रत्येक रिपोर्टिंग संस्था के लिए सीआईएमएस में प्रशासक उपयोगकर्ताओं को बनाया गया है। इन दो विवरणियों को प्रस्तुत करने वाले उपयोगकर्ताओं के लॉगिन प्रमाणपत्र उनकी संबंधित संस्था के प्रशासक उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाए जाने चाहिए।
4. वर्तमान अभ्यास के अनुसार, प्रत्येक महीने की विवरणी अगले महीने की 7 तारीख तक प्रस्तुत की जानी चाहिए (अर्थात् दिसंबर 2025 की रिपोर्ट 7 जनवरी 2026 तक प्रस्तुत की जानी चाहिए)। इसके अलावा, प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणीअगले महीने की 10 तारीख तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए (अर्थात् दिसंबर 2025 तिमाही के लिए रिटर्न 10 जनवरी 2026 तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए)। यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 12 के साथ धारा 19 के तहत जारी किया गया है। निर्देशों के गैर-अनुपालन पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
भवदीय,
(सौरभ नाथ)
मुख्य महाप्रबंधक |