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केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (CIMS) पर विवरण/रिटर्न जमा करना

आरबीआई/2026-27/98
ए.पी.(डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं. 12

05 जून 2026

सभी श्रेणी – I प्राधिकृत डीलर बैंक

महोदया/महोदय,

केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (CIMS) पर विवरण/रिटर्न जमा करना

प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I (एडी श्रेणी – I) बैंकों का ध्यान दिनांक 12 मई 2016 के ए.पी.(डीआईआर शृंखला) परिपत्र संख्या 69 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार एडी श्रेणी – I बैंकों को किसी महीने के दौरान उनके द्वारा खोले और बंद किए गए सभी बीओ/एलओ/पीओ की एक समेकित सूची, अगले महीने की पाँच तारीख तक, महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय कक्ष, संसद मार्ग, नई दिल्ली को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि 30 जून 2026 से उपर्युक्त विवरण 'केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली' (CIMS) पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाएगा। CIMS पोर्टल पर इस विवरण को रिटर्न कोड ‘R343’ आवंटित किया गया है। तदनुसार, सभी एडी श्रेणी – I बैंक जून 2026 में समाप्त होने वाले महीने से, ऊपर उल्लिखित विवरण CIMS पोर्टल (URL: https://sankalan.rbi.org.in) पर अपलोड करेंगे। यदि कोई डेटा प्रस्तुत नहीं किया जाना है, तो एडी श्रेणी – I बैंक ‘शून्य’ रिपोर्ट अपलोड करेंगे।

3. प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I (एडी श्रेणी – I) बैंकों का ध्यान दिनांक 05 मई 2016 के ए.पी.(डीआईआर शृंखला) परिपत्र संख्या 67 की ओर पुनः आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार एडी श्रेणी – I बैंकों को मासिक आधार पर, आवेदकों की संख्या और नॉन-रेज़ीडेंट (ओर्डिनरी) रूपी (NRO) खाते से प्रेषित कुल राशि का एक विवरण, निर्धारित प्रारूप में, प्रभारी महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी निवेश प्रभाग (NRFAD), केंद्रीय कार्यालय कक्ष, संसद मार्ग, नई दिल्ली को प्रस्तुत करना अपेक्षित था।

4. ऊपर बताए गए विवरण को जमा करने की प्रक्रिया को CIMS पोर्टल पर स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसका रिटर्न कोड ‘R006’ है। तदनुसार, सभी एडी श्रेणी – I बैंक ऊपर बताए गए विवरण को CIMS पोर्टल (URL: https://sankalan.rbi.org.in) पर अपलोड करेंगे।

5. परिवर्तनों को दर्शाने के लिए, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत रिपोर्टिंग संबंधी मास्टर निदेश को अद्यतन किया जा रहा है।

6. इस परिपत्र में दिए गए निदेश, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (FEMA), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(2) के तहत जारी किए गए हैं, और ये किसी अन्य कानून के तहत आवश्यक किसी भी अनुमतियों/अनुमोदनों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं।

भवदीय,

(एन सेंथिल कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक


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