भारिबैं/2009-10/ 62
सबैंलेवि. सलेप्र.सं.एच. 4/31.12.010/2009-10
1 जुलाई 2009
सभी एजेंसी बैंक
महोदय
एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार संचालित करने के लिए मास्टर परिपत्र – एजेंसी कमीशन का भुगतान
भारतीय रिज़र्व बैंक समय समय पर बैंकों को देय एजेंसी कमीशन पर विभिन्न अनुदेश जारी करता रहा है। इन अनुदेशों को दिनांक 1 जुलाई 2008 के हमारे मास्टर परिपत्र भारिबैं/2008-09/83 (सबैंलेवि.सलेप्र.सं.एच. 10/31.12.010/2008-09) में सूचित किया गया था। संशोधित परिपत्र की एक प्रतिलिपि संलग्न है। आप हमारी वेबसाइट www.mastercirculars.rbi.org.in पर भी उपर्युक्त परिपत्र प्राप्त कर सकते हैं।
2. कृपया प्राप्ति सूचना दें।
भवदीय
(जी. सी. बिस्वाल)
उप महाप्रबंधक
अनु: यथोक्त