आरबीआइ/2010-11/449
भुनिप्रवि केंका.नीप्र. 2224/02.14.003/2010-2011
29 मार्च 2011
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/
संघ सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
महोदया/महोदय
सुरक्षा मुद्दे और जोखिम न्यूनीकरण उपाय- क्रेडिट/डेबिट कार्ड के उपयोग पर कार्डधारक को ऑनलाइन एलर्ट.
हमारे परिपत्र भारिबैं/2008-2009/387-भारिबैं/भुनिप्रवि सं.1501/02.14.003/2008-2009 दिनांक 18 फ़रवरी 2009 की ओर बैंकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके माध्यम से `5000/- तथा अधिक मूल्य के सभी कार्ड उपलब्ध नहीं (सीएनपी) लेनदेनों के लिए कार्डधारकों को बैंकों द्वारा ऑनलाइन एलर्ट भेजना अनिवार्य किया गया था. इस उपाय का आम तौर पर ग्राहकों द्वारा स्वागत किया गया है जिसने कार्ड का दुरुपयोग होने पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए उन्हें सक्षम बनाया है. यह उपाय ऐसे धोखाधड़ी वाले लेनदेनों के अपराध को पकडने में दूर तक मदद करेगा.
2. हाल ही में एटीएम पर अनधिकृत/धोखाधड़ी वाले आहरणों की घटनाएं भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में आई हैं. ऐसे देश में कार्ड आधारित लेनदेन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ऐसी धोखाधड़ी की घटनाओं को पकड़ना महत्वपूर्ण है, जहाँ क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
3. इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न माध्यमों से कार्ड के उपयोग वाले किसी भी राशि के सभी प्रकार के लेनदेनों के लिए ऑनलाइन एलर्ट की प्रणाली लागू करने हेतु बैंक कदम उठाएं. इस उपाय से उम्मीद है कि विभिन्न वितरण माध्यमों से कार्डों के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा. बैंक यह उपाय 30 जून 2011 तक लागू करें.
4. कृपया प्राप्ति सूचना दें.
भवदीय,
जी पद्मनाभन
मुख्य महाप्रबंधक
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