आरबीआई सं. 2011-12/383
बैंपविवि . सं. बीपी. बीसी. 78 /08.12.001/2011-12
3 फरवरी 2012
14 माघ 1933 (शक)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदय/महोदया
वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये आवास ऋण - मूल्य के प्रति ऋण (एलटीवी) अनुपात
कृपया "बैंकों द्वारा दिये गये आवास ऋण - एलटीवी अनुपात, जोखिम भार और प्रावधानीकरण" पर 23 दिसंबर 2010 का हमारा परिपत्र बैंपविवि . सं. बीपी. बीसी . 69/08.12.001/2010-2011 देखें, जिसमें यह सूचित किया गया था कि अत्यधिक लिवरेजिंग की स्थिति से बचने के लिए आवास ऋणों से संबंधित एलटीवी अनुपात 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए । तथापि छोटे मूल्यों के आवास ऋणों के लिए अर्थात् 20 लाख रुपये से कम के ऋणों के लिए (जिन्हें प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है) एलटीवी अनुपात 90 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।
2. इस संबंध में हमारे ध्यान में यह बात लायी गयी है कि बैंक आवास ऋण मंजूर करते समय आवासीय संपत्ति का मूल्य तय करने के लिए अलग-अलग प्रणाली अपनाते हैं । कुछ बैंक आवासीय संपत्ति की लागत में स्टॉम्प ड्यूटी, पंजीकरण और अन्य प्रलेखीकरण प्रभारों को शामिल करते हैं । यह लागत संपत्ति के वसूली योग्य मूल्य से अधिक है, क्योंकि स्टॉम्प ड्यूटी, पंजीकरण और अन्य प्रलेखीकरण प्रभारों की वसूली नहीं हो सकती । इसके फलस्वरूप निर्धारित मार्जिन कम हो जाता है । अत:, बैंक जिस आवासीय संपत्ति को वित्तपोषित करते हैं, उसकी लागत में इन प्रभारों को शामिल नहीं करें, ताकि एलटीवी मानदंडों की प्रभावशीलता कम न हो ।
भवदीय
(दीपक सिंघल)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक |