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अधिसूचनाएं

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण – आवास क्षेत्र को परोक्ष वित्त

आरबीआई / 2011-12/ 527
ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं. 74/03.05.33/2011-12

27 अप्रैल 2012

अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

महोदय

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण – आवास क्षेत्र को परोक्ष वित्त

कृपया आप प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण पर दिनांक 22 अगस्त 2007 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि. सं.आरआरबी. बीसी. 20/ 03.05.33/ 2007-08 का पैरा 7.4 देखें।

2. वर्ष 2012–13 के केंद्रीय बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा उनके पुनर्वित्तपोषण के लिए अनुमोदित गैर – सरकारी एजेंसियों को अलग-अलग व्यक्तियों के आवास यूनिटों के निर्माण / पुनर्निर्माण कार्य अथवा झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने और झोपड़ी निवासियों के पुनर्वास के प्रयोजन के लिए आगे ऋण प्रदान करने हेतु दिए जानेवाले बैंक ऋणों की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया जाए।

3. उक्त संशोधित सीमा इस परिपत्र की तारीख से मंजूर किए जानेवाले बैंक ऋणों पर लागू है।

4. कृपया इसकी प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को दें।

भवदीय

( सी.डी. श्रीनिवासन )
मुख्य महाप्रबंधक


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