आरबीआई/2011-12 /525
शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.31/13.05.000/2011-12
26 अप्रैल 2012
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
महोदया / महोदय, मौद्रिक नीति वक्तव्य 2012-13 – आवास (हाउसिंग), रियल इस्टेट और वाणिज्यिक रियल इस्टेट में एक्सपोज़र – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
कृपया उपरोक्त विषय पर 11 मई 2011 का हमारा परिपत्र शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी) परि. सं.47/13.05.000/2010-11 देखें, जिसमें शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि हाउसिंग रियल इस्टेट और वाणिज्यिक रियल इस्टेट ऋण में उनका एक्सपोज़र, उनकी कुल अचल संपत्ति के 10 प्रतिशत तक सीमित होना चाहिए और किसी व्यक्ति को ` 15 लाख तक के आवास ऋण देने के लिए उसे कुल संपत्ति के 5 प्रतिशत से बढाया जा सकता है।
2.मौद्रिक नीति वक्तव्य 2012-13 (पैरा 76 – उद्धरण संलग्न) में घोषित किए गए अनुसार शहरी सहकारी बैंक, अब से, ऊपर पैरा एक में उल्लिखित कुल संपत्ति के 5 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमा का उपयोग किसी व्यक्ति को ` 25 लाख तक आवास ऋणों की मंजूरी प्रदान करने के लिए करे जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
3. शहरी सहकारी बैंकों द्वारा रियल एस्टेट और वाणिज्यिक रियल एस्टेट क्षेत्रों को आवास ऋण देने से संबधित अन्य सभी निर्देश अपरिवर्तित रहेंगे।
भवदीय
(ए.उदगाता)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
अनुबंध
आवास (हाउसिंग), रियल इस्टेट और वाणिज्यिक रियल इस्टेट में शहरी सहकारी बैंकों का एक्सपोज़र
76. वर्तमान में शहरी सहकारी बैंकों को रियल इस्टेट, वाणिज्यिक रियल इस्टेट और आवास (हाउसिंग) ऋण में अपनी कुल आस्तियों के अधिकतम 10 प्रतिशत तक के कुल एक्सपोज़र की अनुमति है तथा ` 1.5 मिलियन तक के आवास (हाउसिंग) ऋण के लिए उनकी आस्तियों के 5 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमा उपलब्ध है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में उधार को बढ़ावा देने के लिए, यह निर्णय लिया जाता है कि:
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