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अधिसूचनाएं

स्वर्ण के आयात से संबंधित डाटा - विवरण - संशोधन

भारिबैंक/2011-12/484
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 103

03 अप्रैल 2012

सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महेदया/महोदय,

स्वर्ण के आयात से संबंधित डाटा - विवरण - संशोधन

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंकों का ध्यान 9 जुलाई 2004 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 2 के पैरा 4 (v) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंकों से अपेक्षित है कि वे (i) निर्यात उन्मुख ईकाईयों (EOUs) (ii) एसईजेड / ईपीजेड की ईकाईयों और (iii) नामित एजेंसियों / बैंकों द्वारा आयात किए गए स्वर्ण संबंधी लेनदेनों की संख्या और मूल्य को मिलियन अमरीकी डॉलर और करोड़ रुपये में दर्शाने वाला मासिक विवरण प्रस्तुत करें ।

2. यह निर्णय लिया गया है कि स्वर्ण के आयात से संबंधित संपूर्ण रिपोर्टिंग प्रणाली को और तर्कसंगत बनाया जाए । तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंक अब से निम्नलिखित विवरण मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, व्यापार प्रभाग, अमर भवन, फोर्ट, मुंबई 400001 को प्रस्तुत करेंगे:

  1. नामित बैंको / एजेंसियों / रत्न और जवाहरात क्षेत्रगत निर्यात उन्मुख ईकाईयों (EOUs)/ एसईजेड द्वारा आयातित स्वर्ण की मात्रा, मूल्य और भुगतान-वार तरीके को दर्शाने वाला अर्ध वार्षिक विवरण (मार्च / सितंबर को समाप्त) संलग्नक `ए' के अनुसार प्रस्तुत किया जाए;

  2. नामित एजेंसियों (नामित बैंकों को छोड़कर) / रत्न और जवाहरात क्षेत्रगत निर्यात उन्मुख ईकाईयों (EOUs)/ एसईजेड द्वारा रिपोर्ट किए जाने वाले माह के दौरान आयातित स्वर्ण की मात्रा और मूल्य के साथ-साथ रिपोर्ट किए जाने वाले माह के अंत में उनकी संचयी स्थिति को दर्शाने वाला मासिक विवरण संलग्नक `बी' के अनुसार वित्तीय वर्ष के प्रथम माह से प्रस्तुत किया जाना प्रारंभ किया जाए।

उल्लिखित दोनों विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे भले ही आँकड़ों की स्थिति `शून्य' हो और संबंधित माह/अर्ध वर्ष के अनुवर्ती माह की दस तारीख तक भारतीय रिज़र्व बैंक के उल्लिखित कार्यालय को पहुँच जाने चाहिए । ये विवरण ई-मेल से भी प्रस्तुत किए जाएं ।

3. 09 जुलाई 2004 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 02 में निहित सभी अन्य अनुदेश यथावत बने रहेंगे ।

4. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अधीन वांछित किसी अन्य अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं।

भवदीया,

(डॉ सुजाता एलिज़ाबेथ प्रसाद)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


संलग्नक – ''

---------- को समाप्त अर्ध वर्ष के लिए आयातित स्वर्ण संबंधी विवरण

बैंक का नाम:

भुगतान का तरीका

आयातित स्वर्ण की मात्रा (कि.ग्रा.में)

आयातित स्वर्ण का मूल्य

नामित बैंक/ एजेंसी

ईओयु/ एसईजेड

मिलियन अमरीकी डॉलर में

मिलियन रुपये में

नामित बैंक/ एजेंसी

ईओयु/
एसईजेड

नामित बैंक/ एजेंसी

ईओयु/
एसईजेड

(i )किए गए भुगतान के आधार पर सुपुर्दगी

 

 

 

 

 

 

(ii) आपूर्तिकर्ता द्वारा दिए गए उधार के आधार पर

 

 

 

 

 

 

(iii) परेषण के आधार पर

 

 

 

 

 

 

(iv) अनियत मूल्य आधार पर

 

 

 

 

 

 

नोट: एकल आयातक के संबंध में लेनदेन के पूर्ण ब्योरे उन मामलों में प्रस्तुत किए जाएं जहाँ समग्र निर्यात मूल्य 50 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक हो ।


संलग्नक – 'बी'

प्राधिकृत व्यापारी बैंक का नाम:-----------------------------------------------------------
वित्तीय वर्ष-------- के दौरान -------- माह के लिए गैर-बैंक नामित(Non-bank nominated)/      अन्य एजेंसियों द्वारा स्वर्ण के आयात से संबंधित आँकड़े

क्रम सं.

नामित एजेंससियों का नाम

चालू माह के लिए

वित्तीय वर्ष के चालू माह तक

टिप्पणी,
यदि कोई हो

 

 

मात्रा
कि.ग्रा. में

अमरीकी डॉलर में मूल्य

मात्रा
कि.ग्रा. में

अमरीकी डॉलर में मूल्य

 

I.गैर-बैंक नामित एजेंसियों द्वारा स्वर्ण का आयात

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

उप-जोड़

 

 

 

 

 

      II.रत्न और जवाहरात क्षेत्रगत ईओयूएस द्वारा स्वर्ण का आयात

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

उप-जोड़

 

 

 

 

 

       III.रत्न और जवाहरात क्षेत्रगत एसईजेडएस द्वारा स्वर्ण का आयात

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

उप-जोड़

 

 

 

 

 

 

कुल-जोड़

 

 

 

 

 


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