भारिबैं /2011-12/610
ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी. 88/03.05.33/2011-12
19 जून 2012
अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
महोदया / महोदय,
वित्तीय समावेशन – आधार सक्षम बैंक खाते (एईबीए) खोलना
कृपया दिनांक 12 अगस्त 2011 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केका.बीसी. एफआइडी. सं.16/12.01.019/2011-12 देखें जिसके साथ हितलाभों का इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंतरण (ईबीटी) और इसे वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) के साथ जोड़ने के संबंध में परिचालनात्मक दिशा-निर्देश प्रेषित किए गए हैं।
2. मिट्टी का तेल, एलपीजी और खाद में सब्सिडी के संबंध में प्रस्तावित नकदी अंतरण सहित, एमजीएनआरईजीए मजदूरी तथा सामाजिक सुरक्षा लाभों को शुरू करने हेतु ईबीटी के कार्यान्वयन से संबद्ध घटनाक्रमों को देखते हुए, कृपया आप सभी लाभार्थियों जिसमें 2000 से कम जनसंख्या वाले गांवों में रहने वाले लाभार्थियों भी शामिल हो, के आधार सक्षम बैंक खाते (एईबीए) खोलना सुनिश्चित करें।
3. कृपया प्राप्ति सूचना दें।
भवदीय
(सी.डी.श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक
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