आरबीआई/2013-14/249
शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी) परि. सं. 14 /09.08.300/2013-14
11 सितंबर 2013
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
महोदया / महोदय,
शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) का कार्यान्वयन
कृपया उपर्युक्त विषय पर 13 मार्च 2013 के हमारे परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं. 42/09.18.300/2012-13 देखें, जिसके माध्यम से शहरी सहकारी बैंकों से उनकी सभी शाखाओं में 31 दिसंबर 2013 तक सीबीएस कार्यान्वित करने के लिए सूचित किया था। समीक्षा पर यह निर्णय लिया गया है कि शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सीबीएस को कार्यान्वित करने का परिशोधित समय सीमा निम्न प्रकार है।
शहरी सहकारी बैंक की श्रेणी |
सीबीएस के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा |
टियर II शहरी सहकारी बैंक |
31 दिसंबर 2013 (कोई परिवर्तन नहीं) |
टियर I शहरी सहकारी बैंक (यूनिट बैंक के अलावा) |
30 जून 2014 |
यूनिट बैंक |
31 दिसंबर 2014 |
2. यह दोहराया जाता है कि समय सीमा के अधीन सीबीएस के कार्यान्वयन में हुई चूक के परिणामस्वरूप शहरी सहकारी बैंकों को विभिन्न सुविधाएं (शाखा या कार्यक्षेत्र का विस्तार आदि.) देने से इनकार किए जा सकते हैं।
भवदीय,
(ए. के. बेरा)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
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