भारिबैंक/2013-14/233
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 39
6 सितंबर 2013
सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक
महोदया/ महोदय,
मुद्रा का निर्यात और आयात
प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान, 7 जुलाई 2009 की अधिसूचना सं. फेमा.195/आरबी-2009 के जरिये अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा का निर्यात और आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2009 के विनियम (2) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार भारत का निवासी कोई व्यक्ति भारत से बाहर जाते समय अथवा भारत से बाहर अस्थायी दौरे (विजिट) पर प्रति व्यक्ति अधिकतम 7,500 रुपये की राशि के भारत सरकार के करेंसी नोट तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट (नेपाल और भूटान को छोड़कर) ले जा सकता है अथवा भारत में ला सकता है।
2. विदेश यात्रा करने वाले निवासी व्यक्तियों को और सुविधा/लचीलापन प्रदान करने के लिए उल्लिखित मौजूदा सीमा बढ़ा कर रु.10,000 प्रति व्यक्ति की गयी है।
3. तदनुसार, कोई भी भारत का निवासी :
i) प्रति व्यक्ति अधिकतम 10,000 (दस हजार रुपये मात्र) रुपये की राशि तक के भारत सरकार के करेंसी नोटों और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोटों को भारत से बाहर (नेपाल और भूटान को छोड़कर) ले जा सकता है; और
ii) जो अस्थायी दौरे पर भारत से बाहर जाता है, वह भारत से बाहर (नेपाल और भूटान को छोड़कर) के किसी स्थान से लौटते समय प्रति व्यक्ति अधिकतम 10,000 रुपये (दस हजार रुपये मात्र) की राशि तक के भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट भारत में ला सकता है ।
4. प्राधिकृत व्यक्ति इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों, ग्राहकों तथा विदेशी काउंटर पार्टियों को अवगत करायें ।
5. भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब 13 जुलाई 2013 के जी.एस.आर. सं. 480 (ई) के जरिये अधिसूचित, 15 फरवरी 2013 की अधिसूचना सं. फेमा. 258/2013-आरबी के द्वारा संबंधित विनियमों में संशोधन कर दिया है।
6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं ।
भवदीय,
(रुद्र नारायण कर)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक |