आरबीआई/2013-14/307
शबैंवि.केंका.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.25/09.18.200/2013-14
1 अक्तूबर 2013
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी शहरी सहकारी बैंक
महोदया/महोदय,
शहरी सहकारी बैंकों में उधार के लिए शेयर लिंकिंग मानदंड़
कृपया ‘पूंजीगत निधि में वृद्धि करने के लिए लिखत – शहरी सहकारी बैंक’ से संबंधित 15 जुलाई 2008 का परिपत्र शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.4/09.18.201/2008-09 के पैरा 3 में बताए गए अनुदेशों को देखें, जिसमें उधार के लिए शेयर लिंकिंग पर मौजूदा विनयामक निर्धारण के बारे में बताया गया था; जैसे ज़मानत पर दिए जाने वाले उधार के लिए 2.5 प्रतिशत की सीमा और गैर ज़मानती उधार के लिए 5 प्रतिशत की सीमा। साथ ही, वैयक्तिक सदस्य की शेयरधारिता किसी शहरी सहकारी बैंक की कुल चुकता शेयर पूंजी के 5 प्रतिशत तक सीमित कर दी गई।
2. इस संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी राज्य सरकारों को संबंधित राज्य सहकारी सोसाईटी अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने और जहां भी लागू है, वैयक्तिक शेयरधारिता की उच्चतम मौद्रिक सीमा को बंद करने तथा किसी सदस्य की वैयक्तिक शेयरधारिता को शहरी सहकारी बैंक की कुल चुकता शेयर पूंजी के 5 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए सूचित किया है। चूंकि राज्य सहकारी सोसाईटी अधिनियम में उक्त संशोधन होना शेष है, अत: यह दुहराया जाता है कि सभी शहरी सहकारी बैंक उपर्युक्त पैरा 1 में बताए गए अनुसार उधार के लिए शेयर लिंकिंग मानदंड़ और वैयक्तिक शेयरधारिता की उच्चतम सीमा पर विद्यमान मानदंड़ों का सख्ती से पालन करें।
3. लगातार 12 प्रतिशत का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) बनाए रखने वाले शहरी सहकारी बैंकों के लिए 15 नवंबर 2010 के परिपत्र सं.शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.22 / 09.18.201/2010-11 के पैरा 2 में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार शेयर लिंकिंग के विद्यमान मानदंड़ों के अनुपालन से छूट दी गई है।
भवदीय,
(पी.के. अरोड़ा)
महाप्रबंधक |