आरबीआई/2013-14/385
बैंपविवि. डीआईआर. बीसी. सं. 69/13.03.00/2013-14
29 नवंबर 2013
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदय /महोदया
रुपया बचत/सावधि जमाराशियों पर ब्याज के भुगतान की आवधिकता
कृपया मौद्रिक नीति 2013-14 की 29 अक्तूबर 2013 को घोषित दूसरी तिमाही समीक्षा का पैरा 23 देखें (उद्धरण संलग्न) जो रुपया बचत/मीयादी जमाराशियों पर ब्याज के भुगतान की आवधिकता से संबंधित है।
2. इस संबंध में देशी, सामान्य अनिवासी और अनिवासी (बाह्य)खातों में रखी रुपया जमाराशियों पर ब्याज दरों से संबंधित 04 नवंबर 2000 के हमारे परिपत्र बैंपविवि सं. डीआईआर.बीसी. 46/13.03.00/2000-2001 का पैरा 2(ii) भी देखें जिसके द्वारा बैंकों को सूचित किया गया था कि वे बचत और मीयादी जमाराशियों पर तिमाही या उससे अधिक अंतरालों पर ब्याज का भुगतान करें। चूंकि बैंक कोर बैंकिंग प्लेटफार्म पर कार्य कर रहे हैं, उक्त अनुदेशों की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, बैंकों के पास अब यह विकल्प होगा कि वे रुपया बचत और मीयादी जमाराशियों पर तिमाही से कम अंतरालों पर ब्याज का भुगतान करें।
3. उक्त संशोधित अनुदेश साधारण अनिवासी (एनआरओ) और अनिवासी (बाह्य) (एनआरई) बचत और मीयादी जमाराशियों समेत घरेलू रुपया जमाराशियों के लिए लागू हैं। जहां तक एफसीएनआर (बी) जमाराशियों का संबंध है, इस संबंध में मौजूदा दिशानिर्देश अपरिवर्तित रहेंगे।
4. इस संबंध में समय-समय पर यथासंशोधित अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।
भवदीय
(राजेश वर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक
अनुलग्नकः यथोक्त
मौद्रिक नीति 2013-14 की दूसरी तिमाही समीक्षा का उद्धरण
रुपया बचत/सावधि जमाराशियों पर ब्याज के भुगतान कीआवधिकता
23. वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को बचत जमाराशियों और सावधि जमाराशियों पर ब्याज तिमाही या उससे अधिक अंतरालों पर देना होता है। चूँकि सभी वाणिज्यिक बैंक अब कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर हैं, यह निर्णय लिया गया है कि:
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