आरबीआई 2013-14/489
ग्राआऋवि.सं. बीसी. आरसीबी. आरआरबी. 87/03.06.33/2013-14
11 फरवरी 2014
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक /
राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक
एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरें
कृपया 2 दिसम्बर 2013 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि .केंका.आरआरबी ..बीसी.सं. 63/03.05.33/ 2013-14 एवं ग्राआऋवि .आरसीबी.बीसी.डीआइआर.सं. 69/07.51.014/2013-14 देखें जिनमें क्रमश: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और राज्य/केंद्रीय सहकारी बैंकों (एसटीसीबी/सीसीबी) को सूचित किया गया था कि 1 वर्ष से 3 वर्ष तक तथा 3 से 5 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले एफसीएनआर (बी) खातों में धारित जमाराशियों पर ब्याज की अधिकतम सीमा, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए दिनांक 19 अगस्त 2013 के परिपत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. बीसी.सं.22/ 03.05.33/2013-14 और एसटीसीबी/सीसीबी के लिए दिनांक 22 अगस्त 2013 के परिपत्र ग्राआऋवि.आरसीबी.बीसी. डीआइआर.सं.27 07.51.014/2013-14 द्वारा निर्धारित की गई है, समीक्षा के अधीन अपरिवर्तित बनी रहेगी।
2. समीक्षा के उपरांत और बैंकों को कुछ समय प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि उक्त संदर्भित 19 अगस्त 2013 एवं 22 अगस्त 2013 के परिपत्रों द्वारा निर्धारित एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरों की अधिकतम सीमा 28 फरवरी 2014 तक जारी रहेगी तथा उसके बाद वह पुन: निम्नानुसार 19 अगस्त 2013 एवं 22 अगस्त 2013 के पूर्व विद्यमान अधिकतम सीमा पर आ जाएंगी :
परिपक्वता अवधि |
वर्तमान |
1 मार्च 2014 से |
1 वर्ष से 3 वर्ष से कम तक |
लाइबोर /स्वैप से 200 आधार अंक अधिक |
कोई परिवर्तन नहीं |
3 - 5 वर्ष तक |
लाइबोर /स्वैप से 400 आधार अंक अधिक |
लाइबोर /स्वैप से 300 आधार अंक अधिक |
3. इस संबंध में समय -समय पर यथासंशोधित अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।
4. 11 फरवरी 2014 का संशोधनकारी निदेश ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी. आरसीबी.बीसी.सं. 88/03.05.33 /2013-14 संलग्न है।
भवदीय
( ए. उदगाता )
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
अनुलग्नकः यथोक्त
ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.आरआरबी.डीआईआर.सं. 88/03.05.33/2013-14
11 फरवरी 2014
एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरें
बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरों से संबंधित 02 दिसम्बर 2013 के निदेश ग्राआऋवि. केंका.आरआरबी. डीआइआर. सं. 64/03.05.33/2013-14 एवं ग्राआऋवि. आरसीबी.बीसी.सं.69/07.51.014 /2013-14 में संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक तथा समयोचित है, एतद्द्वारा निदेश देता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों लिए 19 अगस्त 2013 के निदेश ग्राआऋवि. केंका.आरआरबी. डीआइआर .सं. 21/03.05.33/2013-14 और एसटीसीबी/सीसीबी के लिए 22 अगस्त 2013 के ग्राआऋवि .केंका.आरसीबी. डीआइआर.सं. 27/ 07.51.014/2013-14 के द्वारा निर्धारित एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरों की अधिकतम सीमा 28 फरवरी 2014 तक जारी रहेगी तथा उसके बाद वह पुन: निम्नानुसार 19 अगस्त 2013 और 22 अगस्त 2013 के पूर्व की निर्धारित अधिकतम सीमा पर आ जाएंगी :
परिपक्वता अवधि |
वर्तमान |
1 मार्च 2014 से |
1 वर्ष से 3 वर्ष से कम तक |
लाइबोर /स्वैप से 200 आधार अंक अधिक |
कोई परिवर्तन नहीं |
3 - 5 वर्ष तक |
लाइबोर /स्वैप से 400 आधार अंक अधिक |
लाइबोर /स्वैप से 300 आधार अंक अधिक |
डॉ. (श्रीमती) दीपाली पन्त जोशी
कार्यपालक निदेशक
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