आरबीआइ/2014-2015/78
बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 4/01.02.00/2014-15
1 जुलाई 2014
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाएँ
(एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी एवं सिडबी)
महोदय,
मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए एक्सपोज़र संबंधी मानदंड
कृपया आप उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई 2013 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 4/01.02.00/2013-14 देखें। संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2014 तक उक्त विषय पर जारी किए गए सभी अनुदेशों /दिशानिर्देशों को समेकित और अद्यतन किया गया है।
2. यह नोट किया जाए कि इस मास्टर परिपत्र में, अनुबंध 7 में सूचीबद्ध परिपत्रों में दिये गये अनुदेशों को समेकित किया गया है।
भवदीय,
(सुदर्शन सेन)
मुख्य महाप्रबंधक |