भारिबैं/2014-15/373
डीसीएम (आयो)सं.जी-8/3004/10.27.00/2014-15
दिसम्बर 31, 2014
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
महोदया / महोदय
2005 से पूर्व जारी बैंकनोटों की सभी पुरानी शृंखलाओं को वापिस लेना
कृपया उपर्युक्त विषय पर मार्च 03, 2014 का हमारा परिपत्र डीसीएम (आयो)सं . जी-19/ 3880/10.27.00/2013-14 और मार्च 03, 2014 की प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें ।
2 उक्त मामले की समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि 2005 से पूर्व बैंकनोटों के विनिमय की तारीख जून 30, 2015 तक बढ़ायी जाए। इन अनुदेशों को दिसम्बर 23, 2014 की प्रेस विज्ञप्ति में शामिल किया गया है (प्रतिलिपि संलग्न)।
3 आपको सूचित किया जाता है कि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा के बगैर पूर्ण मूल्य के लिए ऐसे नोटों के विनिमय की सुविधा प्रदान करें । ये नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे और जनता किसी भी लेनदेन/भुगतान के लिए उनका उपयोग जारी रख सकती है ।
4 आप अपनी सभी शाखाओं को आम जनता को विनिमय सुविधा प्रदान करने और 2005 से पूर्व जारी बैंकनोटों की शृंखलाओं को पुन: जारी न करने के यथोचित अनुदेश दें । इस सबंध में, कृपया आप मार्च 3, 2014 के उपरोल्लिखित परिपत्र के साथ संलग्न क्या करना चाहिए (dos) और क्या नहीं करना चाहिए (don'ts) की सूची देखें । कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि ऐसे नोट आपके काउंटरों पर / एटीएम के माध्यम से वितरित नहीं किये जाते हैं । 23 जनवरी 2014 के हमारे परिपत्र डीसीएम (आयो) सं.जी-17/3231/10.27.00/2013-14 के पैरा 3 में निहित 2005 से पूर्व की शृंखला के बैंकनोटों पर कार्यवाही के लिए अपनायी जानेवाली कार्यप्रणाली अपरिवर्तित रहेगी ।
5 कृपया प्राप्ति सूचना दें ।
भवदीय
(बी पी विजयेन्द्र)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
अनु : 1 शीट |