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अधिसूचनाएं

भारत में व्हाइट लेबल एटीएम (डबल्यूएलए) - दिशानिर्देश

आरबीआई/2014-15/338
डीपीएसए सीओ .पीडी .सं. 1025/02.10.003/2014-2015

5 दिसंबर 2014

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक /
शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक /
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक /
अधिकृत एटीएम नेटवर्क ऑपरेटर / कार्ड भुगतान नेटवर्क ऑपरेटर
व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स

महोदय / महोदया,

भारत में व्हाइट लेबल एटीएम (डबल्यूएलए) - दिशानिर्देश

उपर्युक्त विषय पर हमारे दिनांक 20 जून 2012 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं. 2298/02.10.002/2011-2012 और दिनांक 14 नवम्बर 2013 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1088/02.10.003/2013-14 का संदर्भ लें।

2. व्हाइट लेबल एटीएम (डबल्यूएलए) के परिचालनों की समीक्षा एवं साथ ही साथ हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि –

क. डबल्यूएलए को अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट / डेबिट / प्रीपेड कार्ड स्वीकार करने की अनुम कार्ड भुगतान नेटवर्क योजनाओं (पीएसएस अधिनियम 2007 के अंतर्गत प्राधिकृत) के अंतर्गत जारी किए गए कार्ड को इस प्रयोजन के लिए अनुमति दी जाएगी। डबल्यूएलए ऑपरेटरों (डबल्यूएलएओ) को यह सुनिश्चित करना होगा कि, उन्होंने संबंधित कार्ड नेटवर्क ऑपरेटरों से या तो सीधेतौर पर अथवा अपने प्रायोजक बैंकों के माध्यम से तकनीकी कनेक्टिविटी की स्थापना कर ली है। तथापि, किसी अन्य कार्ड योजना के अंतर्गत जारी किए गए कार्ड के मामले में,  राउटिंग और निपटान मौजूदा अधिकृत नेटवर्कों के द्वारा इस प्रयोजनार्थ की गई द्विपक्षीय व्यवस्था पर आधारित होना चाहिए।

ख. यदि ऑपरेटर डाइनेमिक करेंसी कनवर्ज़न (डीसीसी)  सुविधा कार्यान्वित करने का निर्णय लेता है तो डबल्यूएलए में  अंतरराष्ट्रीय कार्ड के उपयोग के लिए डाइनेमिक करेंसी कनवर्ज़न (डीसीसी) की सुविधा को लागू करने की अनुमति दी जाए। मुद्रा संपरिवर्तन दर केवल प्राधिकृत डीलर बैंक से प्राप्त की जाएगी। डबल्यूएलए ऑपरेटर को अंतरराष्ट्रीय कार्डधारक (उसके द्वारा चयनित डीसीसी विकल्प के आधार पर) द्वारा अनुरोध की गई राशि को एडी बैंक (प्राधिकृत डीलर बैंक) द्वारा उपलब्ध कराई गई आधार विनिमय दर का प्रयोग करते हुए अपने देश की मुद्रा में परिवर्तित करने तक सीमित रहना होगा।

ग. प्रायोजक बैंक व्यवस्था से नकदी की आपूर्ति की डीलिंकिंग उपलब्ध कराना। डबल्यूएलए ऑपरेटर अब डबल्यूएलए में नकदी की आपूर्ति के लिए अन्य वाणिज्यिक बैंकों के साथ गठबंधन कर सकते हैं। जबकि, नकदी का स्वामी डबल्यूएलए ऑपरेटर होगा, किन्तु इस प्रकार के डबल्यूएलए में उपलब्ध कराई गई नकदी की गुणवत्ता और उसकी असलियत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी नकद आपूर्तिकर्ता बैंक की होगी।. डबल्यूएलए ऑपरेटर एवं नकद आपूर्तिकर्ता बैंक के बीच असली और अच्छी गुणवत्ता के नोटों की पर्याप्त आपूर्ति के लिए एक उपयुक्त सेवा स्तरीय करार (एसएलए) निष्पन्न किया जाए।

घ. ऐसे डबल्यूएलए ऑपरेटर जिन्हें भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत प्राधिकृत किया गया है एवं जिन्होंने परिचालन आरंभ कर दिया है, उनसे यह अपेक्षित है कि, वे भारतीय रिज़र्व बैंक को उपर्युक्त पैरा (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट सेवाओं को आरंभ करने की सूचना दें।

3. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 10(2) के साथ पठित धारा 18 के अंतर्गत जारी किया गया है।

4. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीय

(विजय चुग)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

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