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अधिसूचनाएं

जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करनेपर पेंशनरोंकों पावतीका जारी करना अनिवार्य

भारिबैं/2014-15/587
डीजीबीए.जीएडी.सं.5013/45.01.001/2014-15

मई 07, 2015

अध्यक्ष/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी एजेंसी बैंक

महोदय

जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करनेपर पेंशनरोंकों पावतीका जारी करना अनिवार्य

वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, सभी पेंशनरों से यह अपेक्षित है कि वे पेंशन जारी रखने के लिए प्रत्येक वर्ष नवंबर में पेंशनवितरणकर्ता बैंक को एक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। यह प्रमाणपत्र पेंशन अदाकर्ता बैंक की किसी शाखा में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत सरकार ने भी सितंबर 2014 से जीवन प्रमाण नामक आधार आधारित डिजीटल जीवन प्रमाणपत्र प्रारंभ करने की योजना की शुरुआत की है, इस संबंध में 9 दिसंबर 2014 के हमारे परिपत्र के माध्यम से आपको सूचित किया गया था।

2. उपर्युक्त के बावजूद हमें केंद्र/राज्य सरकार के पेंशनरों/पेंशनर्स एसोसिएशनों से संबंधित शाखाओं में जीवन प्रमाणपत्रों के खो जाने के कारण पेंशन के नियमित भुगतान से पेंशनरों के वंचित होने संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इस कारण पेंशनरों को हो रही कठिनाई से बचाने के क्रम में अब से भौतिक रूप से प्रस्तुत जीवन प्रमाणपत्र के प्राप्त होने पर सरकारी पेंशन का भुगतान करने वाले सभी एजेंसी बैंक पेंशनरों को यथाविधि रूप से हस्ताक्षरित पावती जारी करेंगे। पेंशनरों से जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर बैंक इसे तुरंत सीबीएस में प्रविष्टि करने तथा उन्हें सिस्टम जेनरेटेड रसीद जारी करने पर भी विचार कर सकते हैं। इससे पेंशनरों को पावती देने और वास्तविक समय(रियल टाइम) में अभिलेखों को अदयतन करने संबंधी दोनों प्रयोजन पूरे हो जाएंगे।

3. सभी एजेंसी बैंक डिजीटल जीवन प्रमाणपत्र के प्रयोग को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे पेंशनरों को शाखा में भौतिक रूप से उपस्थित होने और पावती जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी।

भवदीया

(मोनिशा चक्रवर्ती)
महाप्रबंधक


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