भारिबैं/2014-15/556
सबैंविवि.केंका.आरसीबी सं.बीसी 29/19.51.008/2014-15
अप्रैल 16, 2015
सभी राज्य सहकारी बैंक
महोदया/महोदय,
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 23 - ऑफ साईट/ मोबाईल एटीएम पर दिशानिर्देश
कृपया उपर्युक्त विषय पर 01 फरवरी 1995 का हमारा परिपत्र सं आरपीसीडी.सं.बीसी.114/07.06.00-94/95 देखें जिसके अनुसार राज्य सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन लिए बिना ऑन साईट एटीएम स्थापित करने के लिए अनुमति दी गई थी। 2015-16 के पहले द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के अनुच्छेद 27 के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि पात्रता संबंधी निम्न शर्तों को पूरा करने वाले राज्य सहकारी बैंकों को उनके कार्यक्षेत्र की आवश्यकता और क्षमता के अनुसार रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ऑफ साईट एटीएम/ मोबाइल एटीएम स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।
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सीआरएआर 9% से कम न हो
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पिछले वित्त वर्ष के दौरान सीआरआर/ एसएलआर के अनुरक्षण में चूक नहीं हुई हो
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निवल एनपीए 5% से कम हो
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बैंक का विनियामक अनुपालन के संदर्भ में पिछला कार्य निष्पादन रिकॉर्ड अच्छा हो और पिछले दो वर्षों के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश/ अनुदेशों के उल्लंघन के कारण बैंक पर कोई मौद्रिक दंड न लगाया गया हो
उक्त मापदंडों का मूल्यांकन नाबार्ड द्वारा अपने अद्यतन निरीक्षण रिपोर्ट में किया गया हो |
2. राज्य सहकारी बैंक यह सुनिश्चित करें कि ऑफ साईट/ मोबाईल एटीएम की स्थापना के लिए प्रस्ताव उनके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया हो ।
3. राज्य सहकारी बैंकों द्वारा ऑफ साईट/ मोबाईल एटीएम को परिचालित किए जाने के संदर्भ में शर्तें संलग्नक-1 में दी गई हैं।
4. राज्य सहकारी बैंक, ऑफ साईट/ मोबाईल एटीएम के परिचालित होने के तुरंत बाद और किसी भी स्थिति में 15 दिन के भीतर उसकी सूचना संलग्न (संलग्नक-2) प्रारूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के जिस क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यक्षेत्र के अधीन राज्य सहकारी बैंक का प्रधान कार्यालय कार्यरत हो उनको रिपोर्ट करेंगे और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 23 के तहत प्राधिकार प्राप्त करेंगे।
भवदीया,
(सुमा वर्मा)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
अनुलग्नक: 2 |