आरबीआई/2014-15/607
विसविवि.एफआईडी.बीसी.सं.56/12.01.033/2014-15
21 मई 2015
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदय / महोदया,
स्वयं सहायता समूह – बैंक सहलग्नता कार्यक्रम – प्रगति रिपोर्टों का संशोधन
माइक्रोफाइनांस - प्रगति रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण पर 20 जून 2007 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.केंका. एमएफएफआई. बीसी. सं.103/12.01.01/2006-07 और स्वयं सहायता समूह – बैंक सहलग्नता कार्यक्रम पर 1 जुलाई 2014 के मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि. एफआईडी. बीसी. सं.06/12.01.033/2014-15 के अनुसार बैंक नाबार्ड द्वारा निर्धारित फार्मेट में प्रति वर्ष छमाही आधार पर 30 सितम्बर और 31 मार्च को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।
2. हाल ही की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन’ (एनआरएलएम) और ‘राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन’ (एनयूएलएम) के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के वित्तपोषण संबंधी डाटा अलग रूप से प्राप्त करने की दृष्टि से रिपोर्टिंग फार्मेट में संशोधन किया जाए। तदनुसार छमाही आधार पर स्वयं सहायता समूह – बैंक सहलग्नता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रगति संबंधी राज्य-वार रिपोर्ट संलग्न संशोधित फार्मेट में सीधे ही नाबार्ड के सूक्ष्म ऋण नवप्रवर्तन (एमसीआईडी) विभाग को भेज दी जाए। 31 मार्च 2015 की स्थिति संबंधी ऐसी पहली प्रगति रिपोर्ट संशोधित फार्मेट में नाबार्ड को 30 जून 2015 से पहले और बाद की सारी छमाही रिपोर्टें नियत तारीख से 30 दिनों के भीतर भेज दी जाएं।
3.नाबार्ड को प्रगति रिपोर्ट की हार्ड प्रति के अलावा email. पर ई-मेल द्वारा एक्सेल फार्मेट में सॉफ्ट प्रति भेज दी जाए।
4. कृपया प्राप्ति-सूचना दें।
भवदीय
(ए. उदगाता)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
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