आरबीआई/2015-16/147
बैंविवि.डीआईआर.बीसी. सं. 33/13.03.00/2015-16
6 अगस्त 2015
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदया/महोदय
जमाराशियों पर ब्याज दरें - सेना समूह बीमा निदेशालय (AGID), नौसेना समूह बीमा कोष (NGIF) और वायु सेना समूह बीमा सोसायटी(AFGIS) की जमाराशियां
कृपया 29 अक्तूबर 1986 का हमारा परिपत्र डीबीओडी.संख्या.डीआईआर.बीसी.121/C.347(26)-86, 1 सितंबर 1987 का परिपत्र डीबीओडी.संख्या.डीआईआर.बीसी.26/C.347(26)-87 और 11 सितंबर 1987 का परिपत्र डीबीओडी.संख्या.डीआईआर.बीसी.28/C.347(26)-87 देखें, जिसके अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों को, केवल सेना समूह बीमा निदेशालय (AGID), नौसेना समूह बीमा कोष (NGIF) और वायु सेना समूह बीमा सोसायटी(AFGIS) के 2 वर्ष या उससे अधिक के लिए की गई जमाराशियों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों पर समय- समय पर जारी निर्देशों के अनुसार ब्याज की सामान्य अनुमेय दर के अलावा प्रतिवर्ष 1.28 प्रतिशत के अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करने की अनुमति दी गई थी, बशर्ते ऐसी जमाराशियाँ किसी भी प्रकार बैंक द्वारा बीमा प्रीमियम के भुगतान से न जुड़ी हों।
2. जमाराशियों पर ब्याज दरों को पूरी तरह से अविनियमित करने की कवायद में, सेना समूह बीमा निदेशालय (AGID), नौसेना समूह बीमा कोष (NGIF) और वायु सेना समूह बीमा सोसायटी (AFGIS) की जमाराशियों पर प्रतिवर्ष 1.28 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज देने के निर्धारण को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार ऐसी जमार्शियों पर ब्याज दरें समान परिपक्वता अवधि और रकम वाली अन्य जमाराशियों पर ब्याज दरों के बराबर होनी चाहिए।
3. उक्त दिशानिर्देश नई जमाराशियां स्वीकार करते समय अथवा वर्तमान जमाराशियों के नवीकरण के समय लागू होंगे। दूसरे शब्दों में, सेना समूह बीमा निदेशालय (AGID), नौसेना समूह बीमा कोष (NGIF) और वायु सेना समूह बीमा सोसायटी (AFGIS) की वर्तमान जमाराशियां परिपक्वता अवधि तक जारी रहेंगी।
भवदीया,
(लिली वडेरा)
मुख्य महाप्रबंधक
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