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अधिसूचनाएं

वैयक्तिक आवास ऋण – जोखिम भार तथा ऋण से मूल्य (एलटीवी) अनुपातों को युक्तिसंगत बनाना

भारिबैं/2015-16/200
बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.44/08.12.015/2015-16             

8 अक्तूबर 2015

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

महोदय,

वैयक्तिक आवास ऋण – जोखिम भार तथा ऋण से मूल्य
(एलटीवी) अनुपातों को युक्तिसंगत बनाना

कृपया "आवास क्षेत्र: सीआरई के भीतर नया उपक्षेत्र सीआरई (आवासीय मकान) तथा प्रावधानीकरण, जोखिम भार और एलटीवी अनुपातों को युक्तिसंगत बनाना" पर 21 जून 2013 के परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.104/08.12.015/2012-13 का पैरा 4 देखें, जिसमें वैयक्तिक आवास ऋणों के लिए एलटीवी अनुपातों और जोखिम भारों का निर्धारण किया गया था। समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि वैयक्तिक आवास ऋणों पर निम्नानुसार एलटीवी अनुपात और जोखिम भार नियत किए जाएं:

ऋण की श्रेणी एलटीवी अनुपान (%) जोखिम भार (%)
रु. 30 लाख तक ≤ 80 35
 > 80 तथा ≤ 90 50
रु. 30 लाख से ऊपर तथा रु. 75 लाख तक ≤ 75
35
> 75 तथा ≤ 80 50
रु. 75 लाख से ऊपर ≤ 75 75

उपर्युक्त परिपत्र में निहित अन्य अनुदेश यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(सुदर्शन सेन)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक


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