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अधिसूचनाएं

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना - बैंक खातों में आधार संख्या जोड़ना - स्पष्टीकरण

भारिबैं/2015-16/289
विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.17/02.01.001/2015-16

14 जनवरी 2016

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
आरआरबी सहित अनुसूचित वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय / महोदया,

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना -
बैंक खातों में आधार संख्या जोड़ना - स्पष्टीकरण

कृपया लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष जमा द्वारा सामाजिक कल्याण के लाभों के अंतरण में सुविधा के लिए आधार के उपयोग के बारे में दिनांक 09 जुलाई 2013 का परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.11/02.01.001/2013-14 तथा उक्त विषय पर निम्नलिखित परिपत्र देखें:-

ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं. 75/02.01.001/2012-13 दिनांक 10 मई 2013
ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं. 88/03.05.33/2011-12 दिनांक 19 जून 2012
ग्राआऋवि.केंका.एफआईडी.बीसी.सं. 41/12.01.011/2011-12 दिनांक 30 नवंबर 2011
ग्राआऋवि.केंका.बीसी.एफआईडी.सं. 16/12.01.019/2011-12 दिनांक 12 अगस्त 2011

2. इस संदर्भ में, आधार कार्ड के उपयोग पर माननीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11 अगस्त 2015 तथा 15 अक्तूबर 2015 (ड्ब्ल्यू.पी. (सी) सं. 2012 का 494) के अंतरिम आदेश को ध्यान में रखते हुए एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि आधार कार्ड का उपयोग तथा बैंक खातों में आधार संख्या जोड़ना पूर्णतः स्वैच्छिक है तथा यह अनिवार्य नहीं है।

भवदीय,

(ए. उद्गाता)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक


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