भारिबैं/2015-16/294
डीजीबीए.जीएडी.सं. 2278/31.12.010/2015-16
21 जनवरी 2016
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी एजेंसी बैंक
महोदय/महोदया
पेंशन खातों में एजेंसी कमीशन का भुगतान
जैसा कि आप अवगत हैं कि एजेंसी बैंकों को राज्य और केंद्र सरकार की ओर से पेंशन अभिकलन (कंप्यूटेशन), भुगतान और संबंधित सेवाएं संचालित करने के लिए प्रति लेनदेन के लिए रु.65/- की राशि की क्षतिपूर्ति की जाती है। सरकार द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुसार पेंशनभोगी के खाते में एक कैलेण्डर वर्ष में पेंशन और उससे संबंधित बकाया भुगतान, यदि कोई हों, को सम्मिलित करते हुए, 14 जमा(क्रेडिट) लेनदेन से अधिक लेनदेन नहीं होने चाहिए।
2. तथापि हमारी जानकारी में यह आया है कि कुछ बैंक मंहगाई राहत (डीआर) तथा /अथवा माहवार पेंशन के प्रारंभ होने में होने वाले विलंब के कारण बकाया राशियों के भुगतान को विभाजित कर रहे हैं। इस प्रकार एजेंसी कमीशन संबंधी दावों में वृद्धि हो जाती है। यह पुन: दोहराया जाता है कि एक वर्ष में पेंशन के कारण ऐसे भुगतान, जो एजेंसी कमीशन के भुगतान के योग्य हैं, 14 से अधिक नहीं होने चाहिए। इसमें निवल पेंशन के भुगतान से संबंधित एक मासिक जमाराशि (क्रेडिट) और मंहगाई राहत में वृद्धि, यदि लागू हो, के कारण बकाया राशि के भुगतान के रूप में प्रतिवर्ष दो भुगतान शामिल हैं।
3. यह भी दोहराया जाता है कि पेंशन के विलंब से प्रारंभ होने/पुन: प्रारंभ होने के कारण बकाया राशि के भुगतान वाले मामले एजेंसी कमीशन का दावा करने के प्रयोजन से एकल लेनदेन के रूप में अर्ह हैं। दूसरे शब्दों में पेंशन के विलंब से प्रारंभ होने/पेंशन के पुन: प्रारंभ होने के कारण प्रभावी किए गए बकाया राशि के किसी भुगतान को अलग मासिक जमाराशियों (क्रेडिट) के रूप में मानने के बजाए एकल जमाराशि (क्रेडिट) संबंधी लेनदेन के रूप में प्रभावी किया जाएगा।
4. केंद्र के कुछ विभाग और कुछ राज्य सरकारें स्वयं से पेंशन संबंधी आँकड़ों की गणना करने को वरीयता देती हैं और भुगतान करने के लिए बैंकों को भेज देते हैं। इस प्रकार के लेनदेनों को गैर-पेंशन लेनदेन के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए, जिनपर टर्नओवर आधार पर एजेंसी कमीशन वर्तमान मानदंडों के अनुसार (वर्तमान में रु.100/- के लिए 5.5 पैसे की दर से) देय है।
भवदीय
(मनीष पराशर)
उप महाप्रबंधक |