आरबीआई/2015-16/369
डीसीएम(सीसी)सं. जी - 11/3445/03.39.01/2015-16
13 अप्रैल, 2016
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
मुख्य कार्यकारी अधिकारी / प्रबंध निदेशक
मुद्रा तिजोरी रखने वाले समस्त बैंक
महोदया / महोदय,
सुरक्षा / निरीक्षण की आवश्यकता तथा खजाने की आवाजाही
कृपया नई मुद्रा तिजोरी के निर्माण के संबंध में दिनांक 14 नवंबर, 2008 के डीसीएम(सीसी) सं. जी-18/03.39.01/2008-09 के माध्यम से हमारे द्वारा जारी तकनीकी विनिर्देशों में निहित अनुदेशों का संदर्भ लें, जिसमें सभी बैंकों को आग अलार्म सिस्टम तथा स्मोक डिटेक्शन, व सेवा अनुबंधों के माध्यम से सुचारू रूप से कार्य करने वाली अग्निशमन प्रणाली को बनाए रखने के लिए सूचित किया गया था ।
2. अब यह निर्णय लिया गया है कि मुद्रा तिजोरी रखने वाले बैंक दो वर्ष में एक बार जिला अग्नि विभाग के अधिकारियों से आग लेखा परीक्षा का आयोजन करवाना सुनिश्चित करें । बैंक यह भी सुनिश्चित करें कि मुद्रा तिजोरी के अधिकारियों द्वारा 15 दिन में (पाक्षिक) एक बार हॉटलाईन तथा अन्य सुरक्षा संबंधी यंत्र जैसे अभिगम नियंत्रण (एक्सेस कंट्रोल), सीसीटीवी आदि की कार्य स्थिति की जांच की जाए ।
भवदीय
(पी.विजय कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक |