आरबीआई/2015-2016/410
डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं./2894/02.14.003/2015-2016
26 मई, 2016
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक /
शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक /
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक सहित
महोदय/महोदया,
कार्ड लेनदेन के लिए मर्चेंट अधिग्रहण
कृपया हमारे दिनांक 22 सितंबर 2011 के परिपत्र आरबीआई/2011-12/194. डीपीएसएस. पीडी.सीओ.सं. 513/02.14.003/2011-2012 का संदर्भ लें जिसमें भुगतान के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और प्रणाली को भविष्य के लिए भी सुरक्षित बनाने के विभिन्न उपाय सुझाए गए थे। परिपत्र के पैरा 4 (क) (2) के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि मर्चेन्ट सोर्सिंग और निगरानी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए बैंकों द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए।
2. सभी भौगोलिक स्थानों में व्यापारियों के एक बड़े हिस्से के बीच कार्ड स्वीकृति के बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने हेतु और मर्चेन्ट अधिग्रहण कारोबार में बैंकों द्वारा प्राप्त अनुभव पर विचार करते हुए, बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि, वे मर्चेन्ट अधिग्रहण पर स्वयं के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति को लाएँ। ऊपर दिए गए निर्देश इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।
3. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10(2) के तहत जारी किया जाता है।
भवदीया
(नंदा एस. दवे)
मुख्य महाप्रबंधक |