आरबीआई/2016-17/57
डीसीबीआर.बीपीडी(पीसीबी).बीसी.सं.3/12.05.001/2016-17
1 सितम्बर 2016
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
वेतन भोगी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
महोदय / महोदया,
गैर-सदस्यों की सावधि जमाराशि की जमानत पर ऋण
08 अगस्त 2001 के हमारे परिपत्र शबैंवि.सं.बीएल.(एसईबी)5ए/07.01.00-2001/02 के अनुसार, वेतन भोगी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (एसईबी) जो शाखा खोलने की अनुमति हेतु आवेदन कर रहे है उन्हें अन्य बातों के साथ साथ यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके उप विधियों में बाहरी व्यक्तियों (गैर-कर्मचारी) को सदस्य/नॉमिनल सदस्य के रूप में नामांकन करके ऋण देने संबंधी प्रावधान शामिल नहीं हैं।
2. दिनांक 14 दिसम्बर 2015 को आयोजित 32वीं स्थायी सलाहकार समिति की बैठक में विचार-विमर्श के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित शर्तों के अधीन एसईबी को गैर-सदस्यों की सावधि जमाराशि की जमानत पर ऋण देने की अनुमति दी जाए:
(i) एसईबी को 13 अक्तूबर 2014 के हमारे परिपत्र सं. शबैंवि.केंका.एलएस(पीसीबी)परि. सं.20/07.01.000/2014-15 और दिनांक 28 जनवरी 2015 के परिपत्र डीसीबीआर. केंका.एलएस (पीसीबी) परि.सं.4/07.01.000/2014-15 में बताए अनुसार वित्तीय रूप से सुदृढ़ और सुप्रबंधित शहरी सहकारी बैंकों (एफएसडल्यूएम) के लिए विनिर्दष्ट सभी मानदंडों को पूरा करना होगा।
(ii) एसईबी में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति मौजूद होनी चाहिए जिसका गठन और अनुपालन 25 जुलाई 1994 के हमारे परिपत्र शबैंवि.सं.योजना.(पीसीबी).9/09.06.00-94/95 में विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार हो।
(iii) एसईबी की उपविधियों में स्वयं के नाम से या संयुक्त रूप से अन्य किसी गैर-सदस्य /सदस्यों के नाम से मौजूद सावधि जमाराशि की जमानत पर ऋण गैर-सदस्यों को ऋण देने का प्रावधान होना चाहिए।
(iv) इस प्रकार के अग्रिमों के मामले में एसईबी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार हमेशा यथोचित मार्जिन बनाए रखना होगा।
(v) गैर-सदस्यों को सावधि जमाराशि की जमानत पर ऋण के अलावा अन्य कोई ऋण सुविधाएं नहीं दी जाएंगी।
3. दिनांक 08 अगस्त 2001 के परिपत्र शबैंवि.सं.बीएल.(एसईबी)5ए/07.01.00-2001/02 में उल्लिखित अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
भवदीय,
(ए.जी. रे)
प्रभारी महाप्रबंधक |