आरबीआई/2016-17/70
डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं. 892/02.14.003/2016-17
29 सितंबर 2016
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक /
राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क /
व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक सहित
महोदया/महोदय,
कार्ड उपलब्ध लेनदेनों के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण कार्ड उपलब्ध लेनदेनों के लिए सुरक्षा और जोखिम कम करने के उपाय पर हमारे दिनांक 26 नवंबर 2013 के परिपत्र का संदर्भ लें जिसके अंतर्गत बैंकों को सूचित किया गया था कि सभी नए कार्ड उपलब्ध बुनियादी ढांचों को ईएमवी चिप और पिन और आधार (बायोमेट्रिक सत्यापन) को स्वीकार करने में समर्थित होना चाहिए।
2. देश में आधार कार्ड धारकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि के साथ, हम ऊपर उल्लेख किए गए अपने निर्देशों को दोहराते हैं और बैंकों को सूचित करते हैं कि, वे यह सुनिश्चित करें कि दिनांक 01 जनवरी 2017 से नए कार्डों को स्वीकार करने वाला बुनियादी ढांचा, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन का उपयोग करके भुगतान लेनदेनों को प्रोसेस करने के लिए समर्थित हो।
3. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया जा रहा है।
4. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें।
भवदीया
(नंदा एस.दवे)
मुख्य महाप्रबंधक
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