आरबीआई/2016-17/63
डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं. 812/02.14.003/2016-17
15 सितंबर 2016
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सहकारी बैंक
राज्य सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक / प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क सहित
महोदया/महोदय,
कार्ड उपलब्ध और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेनों के लिए सुरक्षा और जोखिम कम करने के उपाय - ईएमवी चिप और पिन कार्ड जारी करना
कृपया, उपर्युक्त विषय पर हमारे दिनांक 07 मई 2015 के परिपत्र डीपीएसएस (सीओ) पीडी.सं.2112/02.14.003/2014-2015 और दिनांक 27 अगस्त 2015 के डीपीएसएस (सीओ) पीडी.सं.448/02.14.003/2015-16 का संदर्भ लें जिसमें मौजूदा कार्डों को ईएमवी चिप और पिन आधारित कार्डों में परिवर्तित करने की समय सीमा के संबंध में सूचित किया गया था।
2. इस संबंध में बैंकों को दिए गए समय के विस्तार के बावजूद, कुछ बैंकों ने ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुपालन के लिए समय सीमा में और अधिक विस्तार की मांग करते हुए हमसे संपर्क किया है।
3. कार्ड उपलब्ध लेनदेनों में सुरक्षा और जोखिम कम करने के उद्देश्य को और भी अधिक आगे बढ़ाने और मौजूदा सभी मैगस्ट्रिप कार्डों को पूरी तरह से परिवर्तित करने के लिए समय सीमा के भीतर कार्य संपन्न करने के संबंध में इसके संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि जारी किए जाने वाले नए कार्डों और मौजूदा कार्डों को ईएमवी चिप और पिन कार्डों में पूर्णरूपेण परिवर्तित करने के लिए दिनांक 27 अगस्त 2015 के परिपत्र में दर्शाई गई समय सीमा को और अधिक न बढ़ाया जाए।
4. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया जा रहा है।
5. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें।
भवदीया
(नंदा एस दवे)
मुख्य महाप्रबंधक
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