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अधिसूचनाएं

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण- सूक्ष्म (माइक्रो) वित्त संस्थानों (एमएफआई) को आगे उधार दिए जाने हेतु बैंक ऋण- अर्हक आस्तियां- संशोधित ऋण सीमा

भारिबैं/2016-17/27
विसविवि.केंका.प्‍लान.बीसी.सं.8/04.09.001/2016-17

28 जुलाई 2016

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/
मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
[सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)]

महोदय / महोदया,

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण- सूक्ष्म (माइक्रो) वित्त संस्थानों (एमएफआई) को आगे उधार दिए जाने हेतु बैंक ऋण- अर्हक आस्तियां- संशोधित ऋण सीमा

कृपया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण पर दिनांक 07 जुलाई 2016 के मास्टर निदेश विसविवि.केंका.प्‍लान.1/04.09.01/2016-17 के पैराग्राफ 19 (ख) (iv) का संदर्भ ग्रहण करें।

2. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - सूक्ष्म (माइक्रो) वित्त संस्थान (एनबीएफसी - एमएफआई) द्वारा वितरित ऋणों, जिसके लिए ऋण की अवधि 24 महीने से कम नहीं होनी चाहिए, को पूर्व निर्धारित सीमा 15,000/- से बढ़ाकर 30,000/- कर दी गयी है।

3. तदनुसार, उक्त मास्टर निदेश के पैराग्राफ 19 (ख) (iv) को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

“यदि ऋण राशि 30,000/- से अधिक हो तो उधार लेने वाले को बिना दण्ड के पूर्व-भुगतान करने के अधिकार के साथ, ऋण की अवधि 24 महीने से कम न हो।”

भवदीय,

(ए. उद्गाता)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक


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