भारिबैं/2016-17/84
विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.सं.18/05.05.010/2016-17
13 अक्तूबर 2016
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदया / महोदय,
संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना
कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 07 अगस्त 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.एफएसडी.बीसी.सं.23/05.05.09/2012-13 देखें।
2. यह निर्णय लिया गया है कि अनुबंध में दर्शाए अनुसार संशोधित केसीसी योजना के पैरा 13 में कुछ परिवर्तन किए जाए। सभी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे संशोधित अनुदेशों को नोट करें तथा उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यान्वित करें।
भवदीया
(उमा शंकर)
मुख्य महाप्रबंधक
अनुलग्नक : यथोक्त
अनुबंध
विवरण |
परिपत्र के अनुसार अनुदेश दिनांक 07 अगस्त 2012 के परिपत्र ग्राआऋवि.एफएसडी.बीसी.सं.23/05.05.09/2012-13 |
संशोधित अनुदेश |
पैरा 13 अन्य विशेषताएं |
13.ii अनिवार्य फसल बीमा के अलावा किसान क्रेडिट कार्ड धारक को आस्ति बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (पेस), और स्वास्थ्य बीमा (जिन मामलों में उत्पाद उपलब्ध है) और उसने अपने किसान क्रेडिट कार्ड खाते के माध्यम से प्रीमियम का भुगतान किया हो, का लाभ लेने का विकल्प होना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड खातों में से बीमा कंपनियों को आवश्यक प्रीमियम का भुगतान बैंक और किसान के बीच सहमत अनुपात के आधार पर किया जाना होगा। किसान लाभार्थियों को उपलब्ध बीमा कवर के बारे में बताया जाना चाहिए और आवेदन पत्र के स्तर पर ही उनकी सहमति (फसल बीमा, जो अनिवार्य है, के मामले को छोड़कर) प्राप्त की जानी है। |
13.ii अनिवार्य फसल बीमा के अलावा किसान क्रेडिट कार्ड धारक को किसी भी प्रकार के आस्ति बीमा, दुर्घटना बीमा (पेस सहित), और स्वास्थ्य बीमा (जिन मामलों में उत्पाद उपलब्ध है) और उसने अपने किसान क्रेडिट कार्ड खाते के माध्यम से प्रीमियम का भुगतान किया हो, का लाभ लेने का विकल्प होना चाहिए। प्रीमियम का भुगतान योजना की शर्तों के अनुसार किसान/ बैंक द्वारा वहन किया जाना चाहिए। किसान लाभार्थियों को उपलब्ध बीमा कवर के बारे में बताया जाना चाहिए और आवेदन पत्र के स्तर पर ही उनकी सहमति (फसल बीमा, जो अनिवार्य है, के मामले को छोड़कर) प्राप्त की जानी है। |
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