आरबीआई/2016-17/111
डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं./02.10.002/2016-2017
08 नवंबर 2016
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य
सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / प्राधिकृत एटीएम नेटवर्क ऑपरेटर /
कार्ड भुगतान नेटवर्क ऑपरेटर / व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर
महोदया / महोदय,
एटीएम - पुराने उच्च मूल्यवर्ग के नोटों का वितरण न करना – परिचालन बंद करना
भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से (8 नवंबर, 2016 की आधी रात से) ₹ 500 और ₹ 1000 मूल्यवर्ग के मौजूदा अथवा किसी पुरानी सिरीज़ के बैंक नोटों की विधि मान्य मुद्रा होने की मान्यता समाप्त कर दी है। अत: बैंकों द्वारा इन पुराने उच्च मूल्यवर्ग के नोटों को अपने एटीएम के माध्यम से प्रदान किए जाने को 8 नवम्बर 2016 की आधी रात से बंद कर दिया जाना है।
2. बैंकों द्वारा स्वयं को इस संबंध में तैयार करने में सहायता प्रदान करने के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र / निजी क्षेत्र / विदेशी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों को पहले से ही 09 नवंबर 2016 को सार्वजनिक लेनदेन न करने के संबंध में सूचित किया गया है।
3. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि सभी एटीएम का परिचालन दिनांक 08 नवंबर 2016 की आधी रात से बंद कर दिया जाएगा ताकि, उनसे समाप्त किए गए पुराने उच्च मूल्य वर्ग के बैंक नोटों (ओएचडी) का वितरण न हो पाए। सभी एटीएम दिनांक 11 नवंबर 2016 से पुन: कार्य करना आरंभ कर देंगे जब केवल ₹ 50 और ₹ 100 मूल्यवर्ग के बैंक नोट प्रदान करने के लिए उनमें सुधार कर दिया जाएगा।
4. बैंक और एटीएम स्विच, ऑन – अस और ऑफ –अस दोनों ही लेनदेनों के लिए तत्काल प्रभाव से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएँ।
5. इसके अलावा, ग्राहकों की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि, वे दिनांक 30 दिसंबर 2016 तक अपने एटीएम पर अपने ग्राहकों को सभी नकदी आहरण संबंधी लेनदेनों को मुफ्त में उपलब्ध कराएं। यह भी निर्णय लिया गया है कि, बैंक एटीएम से प्रतिदिन प्रति कार्ड आहरण की सीमा को अपने सभी ग्राहकों के लिए दिनांक 18 नवंबर 2016 तक ₹ 2000 की सीमा निर्धारित करें।
6. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) अंतर्गत जारी किया गया है।
भवदीया
(नंदा एस. दवे)
मुख्य महाप्रबंधक |