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अधिसूचनाएं

₹500 और ₹1000 मूल्यवर्ग की वर्तमान और पुरानी शृंखला के बैंक नोटों की वैध मुद्रा स्थिति को वापस लिया जाना

भारिबैंक/2016-17/113
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 16

09 नवंबर 2016

सभी प्राधिकृत व्यक्ति

महोदया/महोदय,

500 और 1000 मूल्यवर्ग की वर्तमान और पुरानी शृंखला के बैंक नोटों की वैध मुद्रा स्थिति को वापस लिया जाना

1. सभी प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 08 नवंबर 2016 की अधिसूचना सं. S.O.3408(ई) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके तहत 500 तथा 1000 मूल्यवर्ग की वर्तमान और पुरानी शृंखला के बैंक-नोटों की वैध मुद्रा स्थिति को दिनांक 08 नवंबर 2016 की मध्यरात्रि से वापस लिया गया है।

2. तथापि, उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 1(जी) तथा (एच) के अनुसार दिनांक 11 नवंबर 2016 तक निम्नलिखित लेनदेनों में अन्य बातों के साथ-साथ विनिर्दिष्ट बैंक नोट (Specified Bank Notes) वैध मुद्रा के रूप में यथावत बने रहेंगे :

(i) अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों में, आगमन और प्रस्थान करने वाले ऐसे यात्री, जिनके पास विनिर्दिष्ट बैंक नोट (Specified Bank Notes) हैं, वे पाँच हज़ार रुपये मूल्य की सीमा में अपने ऐसे बैंक नोटों को वैध मुद्रा नोटों के रूप में विनिमय (exchange) कर सकते हैं; और

(ii) विदेशी पर्यटक विदेशी करेंसी नोटों अथवा विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (Specified Bank Notes) को पाँच हज़ार रुपये मूल्य की सीमा में वैध मुद्रा नोटों के रूप में विनिमय (exchange) कर सकते हैं।

3. प्राधिकृत व्यक्ति उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन करें तथा इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत कराएं ।

4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं।

भवदीय,

(शेखर भटनागर)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


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