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अधिसूचनाएं

इन्फ्रास्ट्रक्चर को वित्त प्रदान करना – ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण’ की परिभाषा

आर.बी.आई./2016-17/168
बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.42/08.12.014/2016-17

1 दिसंबर, 2016

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
अखिल भारतीय मीयादी ऋण और पुनर्वित्त प्रदान करने वाली संस्थाएं
(एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी)

महोदया/महोदय,

इन्फ्रास्ट्रक्चर को वित्त प्रदान करना – ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण’ की परिभाषा

कृपया ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण’ की परिभाषा पर 25 नवंबर 2013 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.66/08.12.014/2013-14 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक की इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण की परिभाषा को भारत सरकार द्वारा 7 अक्तूबर 2013 को अधिसूचित ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्रों की मास्टर सूची’ के साथ समन्वित किया गया था।

2. भारत सरकार ने दिनांक 13 अक्तूबर 2014, 8 अप्रैल 2016 और 1 अगस्त 2016 की राजपत्र अधिसूचना के द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्रों की समन्वित मास्टर सूची को और अद्यतन किया है। इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण’ की परिभाषा के प्रयोजन से, बैंक और चुनिंदा अखिल भारतीय मीयादी ऋण और पुनर्वित्त प्रदान करने वाली संस्थाएं अब से आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी राजपत्र अधिसूचना से मार्गदर्शन प्राप्त करें।

भवदीय,

(एस. एस. बारिक)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


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